उत्त्तराखण्ड की 70 विधानसभा में 8172713 मतदाता। कुल उम्मीदवार 632व निर्दलीय 152
मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने पेश किए चुनावी आंकड़े
बद्रीनाथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डुमक, गोपेश्वर से सड़क मार्ग-55 किमी. एवं पैदल-20 किमी.
यूपी के वोटर्स को सवैतनिक अवकाश स्वीकृत
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। उत्त्तराखण्ड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने विधानसभा चुनाव की तैयारी के बाबत मीडिया से जानकारी साझा की।और विधानसभावार चुनावी तैयारियों का लेखा जोखा पेश किया। कुल मतदाता , मतदेय स्थल, सबसे अधिक व कम मतदाता वाली विधानसभा समेत कई आंकड़े पेश किए।

उन्होंने बताया कि राज्य में 8172173 मतदाता है। इनमें 4238890 पुरुष व 3932995 महिला मतदाता हैं। 11647 मुख्य मतदेय स्थल हैं। उत्त्तराखण्ड में 35 प्रवासी मतदाता भी चिन्हित किये गए हैं। विभिन्न आयु वर्ग के वोटर्स के आंकड़े भी पेश किए।
94471 सर्विस मतदाता
8624 कुल मतदान केंद्र
156 मॉडल बूथ
101 सखी पोलिंग बूथ

क- सर्वाधिक पैदल दूरी एवं Toughest मतदेय स्थल :
1 बद्रीनाथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डुमक, गोपेश्वर से सड़क मार्ग-55 किमी. एवं पैदल-20 किमी.
धारचूला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय-कनार, पिथौरागढ़ से सड़क मार्ग 80 किमी. एवं पैदल -18 किमी.
पुरोला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय-कलाप, उत्तरकाशी से सड़क मार्ग-80 किमी. एवं पैदल 13 किमी. चढ़ाई
ख- 1- सबसे दूरस्थ मतदेय स्थल :- चकराता विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का राजकीय प्राथमिक विद्यालय डांगूठा मुख्यालय से 250 किमी.
2- राजकीय प्राथमिक विद्यालय ओसला जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 200 किमी. (14 किमी पैदल)
3- राजकीय प्राथमिक विद्यालय मौण्डा, जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 256 किमी.

यूपी के वोटर्स को सवैतनिक अवकाश स्वीकृत

दूसरी ओर, प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन की ओर से जारी आदेश के अनुसार उत्तराखण्ड प्रदेश की सीमा क्षेत्रान्तर्गत शासकीय / अशासकीय कार्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों / अर्द्ध-सरकारी निकायों/ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों कार्यरत उत्तर प्रदेश के मतदाता कार्मिकों / कारीगरों / मजदूरों को मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।
अधिसूचना
निगोशिएबल इन्सट्रूमेंट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा-26 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56- पब-2 दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 403/ सी.ई.ओ.-2-3/2-2022 दिनांक 29 जनवरी, 2022 द्वारा किये गये अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2022 एवं 23 फरवरी, 2022 को उत्तराखण्ड प्रदेश की सीमा क्षेत्रान्तर्गत शासकीय / अशासकीय कार्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों / अर्द्ध-सरकारी निकायों/ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों कार्यरत उत्तर प्रदेश के मतदाता कार्मिकों / कारीगरों / मजदूरों को मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।
ऐसे मतदाताओं के नियंत्रक प्राधिकारियों/ कार्यालयाध्यक्षों को उपर्युक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
आज्ञा से,
(विनोद कुमार सुमन) सचिव।
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