देखें मूल आदेश
पत्रांक / सेवा०अराज0 / 1412-15/3क(2)/धारा-27 / 2022-23 दिनांक 18, गई 2022 विषय:- स०अ०एल०टी० के अन्तर्गत विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों के विकल्प के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक / सेवा-2. / अरा० / 3500-3501/2022-23 दिनांक 13 मई 2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक / सेवा0-2 / 855 / 2022-23 दिनांक 13 मई 2022 एवं शासनादेश संख्या / 1530 / XXIV-B-1/ 22-13 (18)/2010 टी०सी० दिनांक 12 मई 2022 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 87, 90 91 92 एवं 94 दिनांक 07 जनवरी 2022 को स्थानान्तरित शिक्षकों के विकल्प के सम्बन्ध में के कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण पर तत्समय आदर्श चुनाव आचार • संहिता प्रभावी होने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-137 / XXIV-B-1/22-13(05)/2021 दिनांक 12.01. 2022 द्वारा लगाई गयी रोक हटाते हुए निर्देशित किया गया है कि वर्तमान में आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के दृष्टिगत जनपद चम्पावत को छोड़कर शेष जनपदों में उक्त स्थानान्तरणों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।
उक्त दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शासनादेश संख्या 87, 90 91 92 एवं 94 दिनांक 07 जनवरी 2022 के द्वारा स्थानान्तरित सहायक अध्यापक / अध्यापिकाओं को जिनके आवेदित स्थल पर पद रिक्त न होने / पदनाम अथवा संस्था का स्पष्ट उल्लेख नहीं है वे प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर तत्काल स्थानान्तरण हेतु अपना विकल्प में मोबाईल नम्बर के साथ ईमेल / वाहक द्वारा / स्वयं दिनाक 24-05-2022 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संलग्नकः- यथोपरि।
स्थानान्तरण आदेश
निर्देशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक / सेवा-2 / अस0 / 3500-3501 / 2022-23 दिनांक 13 मई 2022 महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक / सेवा-2 / 055 / 2022-23 दिनांक 13 मई 2022 एवं शासनादेश संख्या / 1530/XXIV-B-1/ 22-13 (18)/2010 टी०सी० दिनांक 12 मई 2022 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 87 90 91 02 एवं 94 दिनांक 07 जनवरी 2022 के द्वारा स्थानान्तरित शिक्षकों के कार्यमुक्षत एवं कार्यभार ग्रहण पर तत्समय आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या- 137 / XXIV-B-1/22-13(05) / 2021 दिनांक 12.01.2022 द्वारा लगाई गयी पीक को हटाने के फलस्वरूप उक्ताक्ति सूचीयों में अंकित निम्नाकिंत सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि आदेश निर्गत होने के दिनों के अन्तर्गत स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
देखिये तबादला सूची
कार्यालय आदेश
शासनादेश संख्या-87/ XXIV-B-1 / 2022-13 (03)/2021 टी०सी० माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 दिनांक 07 जनवरी, 2022 के सापेक्ष स्थानान्तरण आदेश के क्रियान्वयन पर शासनादेश संख्या – 137 / XXIV-B-1/2022-13 (05)/2021 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 दिनांक 12 जनवरी, 2022 के द्वारा राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के दृष्टिगत अग्रिम आदेशों तक रोक लगायी गयी थी। उक्त के आलोक में माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 1530 / XXIV-B-I/22-13 (18)/2010 टी०सी० दिनांक 12 मई, 2022 एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक-सेवा-2/ 855/2022-23 दिनांक 13 मई, 2022 द्वारा प्रदत्त अनुमति के कम में निम्नांकित प्रवक्ताओं को शासनादेश में अंकित नवीन स्थानान्तरित / नवीन तैनाती स्थल पर अंकित विद्यालय / संस्था में स्पष्ट रिक्ति के सापेक्ष उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में उल्लिखित विद्यालय / संस्था में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।
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