सेवा के अधिकार में प्रमाण पत्र मिलने की अवधि से लेकर अपीलीय अधिकारी तय

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। धामी सरकार ने उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जनसामान्य को सेवाएं उपलब्ध कराने की समय सीमा में संशोधन कर नए आदेश जारी किए हैं।

आदेश में कहा गया है की अधिसूचित सेवाओं में से राजस्व, पशुपालन एव मत्स्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी के पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय-सीमा, प्रथम अपीलीय अधिकारी के पदनाम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पदनाम को संशोधित कर दिया गया है।

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