आयुर्वेदिक विभाग में चीफ फार्मासिस्ट व पंचकर्म सहायकों का तबादला आदेश जारी
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। एक नये लेकिन ताजे आदेश के तहत चीफ फार्मासिस्ट व आयुर्वेदिक पंचकर्म सहायकों का तबादला आदेश जारी किए गए। ताजे आदेश में कहा गया है कि विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर चीफ फार्मासिस्ट व आयुर्वेदिक पंचकर्म सहायकों को अन्यत्रचिकित्सालय में स्थानान्तरित किया जाता है।
विभागीय मूल आदेश
उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या – 12 / XXXVI (3)/2018 /20 (1)/2017, देहरादून, दिनांक 05 जनवरी, 2018 जिसके द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 प्रख्यापित किया गया है, के प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर श्रेणी “ग” में निम्नांकित आयुर्वेदिक पंचकर्म सहायको को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ – 3 में उल्लिखित स्थान / चिकित्सालय से स्तम्भ-4 में उल्लिखित स्थान / चिकित्सालय में स्थानान्तरित किया जाता है।
सम्बन्धित कार्मिक आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना वर्तमान तैनाती स्थान से अवमुक्त होकर / कार्यमुक्त होंगे। स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा धारा-23(12) के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित समायान्तर्गत अवमुक्त / कार्यमुक्त न होने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (JOINING TIME) का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधी का ही उपभोग कर सकेंगे। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2.
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित / टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिवस के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक 4.
तबादला आदेश
- कार्यालय झाप
देहरादून। विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नांकित चीफ फार्मेसिस्टों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में उल्लिखित स्थान / कार्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।
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