भारत सरकार के ई मार्केट प्लेस जेम Gem पोर्टल के जरिये सामग्री /सेवा खरीद सभी विभागों के लिए बाध्यकारी,देखें नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, Gem से जुड़े नये नियम
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। उत्तराखंड सरकार के सभी विभाग अब केंद्र सरकार के ई मार्केट प्जेम Gem पोर्टल के जरिये ही सामग्री खरीदेंगे। उत्तराखण्ड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) व्यवस्था लागू कर दी गयी है। Gem जेम पोर्टल को नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के रूप में अनुमोदित करते हुए सभी विभागों के लिए बाध्यकारी किया गया है।
सचिव सौजन्या ने इस नए आदेश से सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व प्रभारी सचिव को भी अवगत कराया है।
आदेश में कहा गया है कि राज्य के समस्त सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों / स्थानीय निकायों / स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में अधिक से अधिक सामग्री व सेवाओं का कार्य ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल से किया जाएगा। जो सामग्री व सेवा Gem पोर्टल में नहीं है उनकी खरीद के लिए समय समय पर संशोधित पूर्व में जारी नियम ही लागू रहेंगे।

आदेश की मूल भाषा
महोदय,
उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा शासकीय विभागों के उपयोगार्थ सामग्री व सेवाओं की कय व्यवस्था हेतु गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस GeM) को नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के रूप में अनुमोदित किया गया है और इसे सामान्य वित्तीय नियम-2017 द्वारा भारत सरकार के सभी विभागों हेतु बाध्यकारी बनाया गया है।
2 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियम-7 (3) मे प्राविधान किया गया है कि ” विभागों द्वारा गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल का उपयोग कर सामग्री का कय किया जा सकता है। गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल पर सामग्री कय की जाने वाली प्रक्रिया भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार होगी । ” इसी कम में गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस (GeM) के संबंध में वाणिज्य विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन के मध्य एक एम0ओ०यू० हस्ताक्षारित किया गया है।
3 उक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के समस्त सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों / स्थानीय निकायों / स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में अधिक से अधिक सामग्री व सेवाओं के उपार्जन में ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल का उपयोग किया जाना है। इस हेतु भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम-149 (समय-समय पर यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुरूप निम्न व्यवस्था प्रख्यापित की जा रही है :
- जो सामग्री एवं सेवाएं GeM पोर्टल पर उपलब्ध है, उनका कय GeM पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जायेगा। जो सामग्री अथवा सेवायें GeM पर उपलब्ध नहीं है, उन के लिए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथासंशोधित) अथवा अन्य सुसंगत नियमों की व्यवस्था पूर्ववत् लागू होगी।
- क्रेता विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि क्रय की जाने वाली सामग्री एवं सेवाओं की दरों के उपयुक्त होने ( reasonability of rates) को सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु जेम पोर्टल पर उपलब्ध व्यवसाय विश्लेषक (business analytics) टूल्स, जिसमें जेम पर उपलब्ध अंतिम कय मूल्य, विभाग द्वारा अंतिम कय मूल्य इत्यादि सम्मिलित हैं, का उपयोग कर मूल्यों के संबंध में औचित्य सुनिश्चित कर लेंगे एवं उसके बाद ही अपने कय आदेश देंगे।
- GFR के नियम – 149 में निर्धारित प्राविधानों की सीमाएं केवल GeM पर कय हेतु होगी। अन्य विधियों से अधिप्राप्ति उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथासंशोधित) के सुसंगत नियमों के अधीन की जायेगी।
- सामग्री व सेवाओं की आवश्यकता को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त कर कय नहीं किया जाएगा।
- समस्त सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों / स्थानीय निकायों / स्वायत्तशासी संस्थाओं की निविदाओं की प्रक्रिया पूर्ण होने पर पोर्टल में अनुबंध की प्रति अनिवार्य रूप से अपलोड कर उसे पूर्ण (Close) करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियम-7 (3) में तद्नुसार आवश्यक संशोधन की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।
4 कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुए सभी सम्बन्धित को अपने स्तर से सुसंगत निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।


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