HC ने SIT से पूछा, वंन्तरा रिसॉर्ट से कौन से सबूत एकत्रित किये ?

अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई

एसआईटी बताए रिसोर्ट के जिस भाग को बुलडोजर से तोड़ा गया, वहां से कौन कौन से सबूत एकत्र किए गएः हाईकोर्ट
एसआईटी को 11 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा

अंकिता के माता पिता ने नैनीताल हाईकोर्ट में अर्जी देकर सीबीआई जांच की मांग की

अविकल उत्तराखण्ड

नैनीताल। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने एसआईटी से पूछा कि रिसोर्ट की जिस भाग को बुलडोजर से तोड़ा गया, वहां से कौन कौन से सबूत एकत्र किए गए। एसआईटी को 11 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।

दूसरे ओर, अंकिता के माता-पिता ने नैनीताल पहुंचकर SIT के बजाय सीबीआई जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दी है। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी और माता सोनी देवी ने आरोप कगया कि एसआईटी जांच में लापरवाही बरत रही है। और अभी तक वीआईपी का भी नाम सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि जिस कैंडी फैक्ट्री में खून के धब्बे देखे गए थे वहां भी बीते रविवार को पुलिस की मौजूदगी में आग लगा दी गयी।

यही नहीं एक माह में चार्जशीट दाखिल करने की बात कहने वाली SIT डेढ़ माह के बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई।अंकिता का कमरा बुलडोजर से तोड़े जाने में विधायक की भूमिका की जांच की भी मांग की। पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि इस मामले से जुड़े डीएम और एसएसपी का तबादला किया जाना भी कई संदेह खड़े करता है।


उल्लेखनीय है कि आशुतोष नेगी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा कि पुलिस व एसआईटी इस मामले के महत्वपूर्ण सबूतों को छुपा रहे हैं। एसआईटी ने अभी तक अंकिता भंडारी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है।


यही नहीं, रिसोर्ट के जिस कमरे में अंकिता रहती थी, उस पर उसी दिन रात को बुल्डोजर चला दिया गया, जिस दिन अंकिता का शव बरामद हुआ। याचिका में कहा गया है कि अंकिता के शव का पोस्टमार्टम भी पुलिस ने बिना किसी महिला डॉक्टर की उपस्थिति में कराया, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। याचिका में इस केस की जाँच सीबीआई से कराने की मांग की गई है।

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