Breaking- दिव्यांग कर्मचारियों को डबल मिलेगा वाहन भत्ता, संशोधित दरों का आदेश जारी

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। धामी सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त दिव्यांग कर्मचारियों के वाहन भत्ते को दोगुना कर दिया है। 2010 के बाद पहली बार वाहन भत्ते की दरें बढ़ाई गई हैं।

प्रमुख सचिव एल फ़ैनयी की ओर से यह आदेश जारी किए गए।

Divyang employees will get double vehicle allowance, revised rates order issued

मूल आदेश

विषयः उत्तराखण्ड राज्य के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त दिव्यांग कर्मचारियों के वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या – 488 / XVII-2 / 2010-06 (39) / 2005 दिनांक 19.08.2010 के द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम (दिव्यांग) कार्मिकों को कार्य स्थल (कार्यालय) आने तथा वापस जाने में होने वाली कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त भत्ते की दरों का पुनरीक्षण किया गया था तथा इसे वाहन व्यय प्रतिपूर्ति का नाम दिया गया था।

  1. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सराकर के अधीन कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों को पूर्व निर्धारत शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न स्तम्भ – 3 में उल्लिखित दर के स्तम्भ-4 के अनुसार दरों में वाहन भत्ता को पुनरीक्षित किये जाने की मा० राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

3.

उपरोक्तानुसार वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की दरों में पुनरीक्षण के फलस्वरूप जो भी अतिरिक्त व्यय भार बढेगा उसे सम्बन्धित विभाग अपने-अपने आय-व्ययक से सम्बन्धित लेखाशीर्षक / प्राथमिक इकाई में तद्नुसार बजट व्यवस्था से और व्यवस्था न होने पर व्यवस्था कराकर वहन करेंगे।

  1. उक्तानुसार वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की पुनरीक्षित दरें इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से लागू होंगी ।
  2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1 76900 2022 दिनांक 14 नवम्बर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by L Fanai Date: 05-12-2022 13:4860 फैनई)

प्रमुख सचिव ।

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