शिक्षक नेता के पत्र के बाद महानिदेशक ने निदेशालय में लंबित आवेदन पत्र शासन भेजने को कहा,देखें मूल पत्र
अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। शिक्षा विभाग में धारा 27 के तहत तबादले के प्रस्ताव शासन को नहीं भेजे जा सके हैं। निदेशालय में लंबित धारा 27 के आवेदनों को अब शासन को भेजने के निर्देश दिए गए है। इस लेटलतीफी पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मंशा पर कई सवाल उठ रहे हैं।
गौरतलब है कि कई विभाग तय की गई समय सीमा के अंदर धारा 27 के तहत कार्मिकों की ट्रांसफर सूची जारी कर चुके हैं। जबकि शिक्षा निदेशालय में धारा 27 के तहत धूल फांक रहे हैं।
इस बीच, राजकीय शिक्षक संघ SCERT के अध्यक्ष डॉ अंकित जोशी ने इस मसले पर विभागीय अधिकारियों को पत्र लिख धारा 27 के लम्बित आवेदन पत्र शासन भेजने का अनुरोध किया गया था।
लिहाजा 8 दिसम्बर को विद्यालयी शिक्षा के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। पत्र में कहा गया है कि आवेदन लम्बित होने से शिक्षकों के मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
प्रेषक,महानिदेशक,विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, देहरादून।
सेवा में, निदेशक,माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,ननूरखेड़ा, देहरादून।
विषय- विभागीय स्तर पर लम्बित धारा 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरण प्रकरणों को यथाशीघ्र शासन को प्रेषित किए जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक डॉ० अंकित जोशी, अध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ, शाखा एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया हैं कि शैक्षिक सत्र 2022-23 के अन्तर्गत स्थानान्तरण अधिनियम 2019 के धारा 27 के अन्तर्गत प्राविधानित स्थानान्तरण के प्रस्ताव विभाग द्वारा आमंत्रित किये गये थे, जिनमें से अधिकतर प्रस्ताव निदेशालय स्तर पर शासन को अग्रसारित करने हेतु लम्बित है। उक्त प्रावधान के अन्तर्गत आवेदित शिक्षकों के मनोबल पर जिसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, व अप्रत्यक्ष रूप से यह विलम्ब शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को भी प्रभावित कर रहा है। सम्बन्धित द्वारा यथाशीघ्र धारा-27 के अन्तर्गत प्राविधानित स्थानान्तरण के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जाने का अनुरोध किया गया है।
अतः डॉ० अंकित जोशी के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि कृपया प्रकरण पर नियमानुसार यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्नक उक्तवत ।
भवदीय,
(रामकृष्ण उनियाली अपर निदेशक, महानिदेशालय विद्यालयी
शिक्षा, उत्तराखण्ड ।
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