अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। मिली प्रमोशन की सौगात। शिक्षा विभाग में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान 47600-151100 लेवल-8) को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान 56100-177500, लेवल-10) के पद पर प्रमोशन किया गया।
आदेश
देहरादून। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1985 एवं उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या – 153 / xxx (2)/2015-3(2)2010 दिनांक 09 अप्रैल 2015 यथा संशोधित 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2015 यथासंशोधित 2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर निम्नांकित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान 47600-151100 लेवल-8) को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान 56100-177500, लेवल-10) के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय / विद्यालय में अस्थायी रूप से पदोन्नति प्रदान करते हुए एतद्द्वारा पदस्थापित किया जाता है।
उक्त पदोन्नति पर पदस्थापना उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम-2017 एवं शासनादेश सं0-124/XXIV-2 / 21-13(01)/2021 दिनांक 09-07-2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार काउंसिलिंग के माध्यम से की गयी है।
- यह पदोन्नति नितान्त अस्थायी है, जो बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में यदि कोई न्यायालयी वाद विचाराधीन हो तो यह पदोन्नतियां मा० न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
- कमांक – 02 पर अंकित कार्मिक श्री खिलाप सिंह पिमोली को उनसे कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति की तिथि दिनांक 03-07-2019 से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान की गयी है।
- पदोन्नति का परित्याग करने वाले कार्मिकों पर उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग
(Forgo) नियमावली, 2020 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। 5. जिन कार्मिकों द्वारा काउंसिलिंग में दिनांक 31-12-2022 को रिक्त होने वाले पदों के प्रति पदोन्नति / पदस्थापना के विकल्प का चयन किया गया है उन कार्मिकों द्वारा 31-12-2022 के उपरान्त ही पदोन्नति स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा।
- पदोन्नत कार्मिकों को 15 दिनों के भीतर अपने नवीन पदोन्नत स्थल में कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि संबंधित कार्मिक द्वारा निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अपने पदोन्नत स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा आगामी 01 भर्ती वर्ष तक संबंधित कार्मिक की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा।
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