अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। शासन ने शुक्रवार को दो सहायक सम्भागीय परिबहन अधिकारी अजीत कुमार झा का काशीपुर से अल्मोड़ा व पंकज कुमार श्रीवास्तव का ट्रांसफर कोटद्वार से बागेश्वर किया है।
इसके अलावा धारा 27 के तहत प्रवर्तन पर्यवेक्षकों का सुगम से दुर्गम व दुर्गम से सुगम में ट्रांसफर किया है। परिवहन सचिव अरविंद ह्यांकी की ओर से यह ट्रांसफर आदेश किये गए। देखें सूची
कार्यालय आदेश
उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 तथा अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्राप्त अनुमोदन के क्रम में परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 306 दिनांक 28.09.2022 एवं पत्रांक 87650 दिनांक 30.12.2022 के द्वारा निर्गत नीति / मानकों के आलोक में परिवहन आयुक्त / विभागाध्यक्ष स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरणों पर विचार कर संस्तुति देने हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 09 जनवरी, 2023 को सम्पन्न हुई।
- उक्त समिति द्वारा परिवहन विभाग के अन्तर्गत ‘प्रवर्तन पर्यवेक्षक संवर्ग में तैनात कार्मिकों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये सेवा विवरणों / तथ्यों का संज्ञान लिया गया प्रवर्तन पर्यवेक्षक संवर्ग में कुल कार्यरत 71 कार्मिकों के सापेक्ष अनुमोदित मानकों के अनुसार अधिकतम् 23 कार्मिकों का स्थानान्तरण किया जाना अनुमन्य है। वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों में से सुगम क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत 53 कार्मिक एवं दुर्गम क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत 12 कार्मिक इस प्रकार कुल 65 कार्मिक अनुमोदित मानकानुसार स्थानान्तरण हेतु पात्र है, किन्तु चूंकि अधिकतम 23 कार्मिकों का ही स्थानान्तरण अनुमन्य है, अतः सुगम एवं दुर्गम में तैनात पात्र कार्मिकों के मध्य अनुपात तथा दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध रिक्तियों के आलोक में सुगम से दुर्गम क्षेत्र में 15 कार्मिक एवं दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु इच्छुक 08 कार्मिकों, इस प्रकार कुल 23 कार्मिकों का स्थानान्तरण किये जाने की संस्तुति समिति द्वारा की गई।
- स्थानान्तरण हेतु पात्रता क्षेत्र में आने वाले कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी समस्त विवरण यथाप्रक्रिया सर्व संज्ञानार्थ विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित की गई थी और उसके सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए सेवा विवरणों को दिनांक 20.10.2022 को अंतिम करते हुए उन्हें सर्व संज्ञानार्थ विभागीय वेबसाईट पर पुनः प्रकाशित किया गया। इस प्रकार, अंतिम किये गये सेवा विवरणों का ही संज्ञान स्थानान्तरण समिति द्वारा लिया गया।
- सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु निर्मित पात्रता सूची के क्रमांक 4. 7 एवं 9 पर अंकित कार्मिकों को संघ पदाधिकारी होने के कारण स्थानान्तरण से छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची के क्रमांक 1 एवं 3 पर अंकित कार्मिक को उनके दुर्गम में ही रहने के इच्छुक होने तथा क्रमांक 4 एवं 7 पर अंकित कार्मिकों को संघ पदाधिकारी होने के आधार पर उन्हें स्थानान्तरण से छूट प्रदान की गई है। इन कार्मिकों को छोड़कर पात्रता सूची में अंकित अन्य कार्मिकों के सम्बन्ध में समिति द्वारा अधिनियम / नीति में उल्लिखित प्रक्रियानुसार उनके विकल्पों पर सम्यक विचार करने के उपरान्त स्थानान्तरण पर उनकी तैनाती के नवीन पद / कार्यालय के संदर्भ में संस्तुति दी गई है।
- उपरोक्तानुसार स्थानान्तरण समिति द्वारा दी गई संस्तुति के आधार पर परिवहन विभाग के अंतर्गत ‘प्रवर्तन पर्यवेक्षक संवर्ग में तैनात निम्नवत् कार्मिकों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित पद / कार्यालय
के सापेक्ष किया जाता है-
सुगम से दुर्गम
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