अविकल उत्तराखंड/ रांची। मोदी सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी से जुड़े केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब रांची की अदालत में भी हाजिर होना पड़ेगा। रांची की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अर्जी को खारिज कर दिया है।
यह केस रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी ने दाखिल किया था। इसमें कहा गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी रांची में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, तब उन्होंने मोदी सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी की थी। प्रदीप मोदी का कहना है कि इससे उनके अलावा पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। यह मानहानि का मामला है। इस केस में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने बहस की। वहीं राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बहस की।
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