चर्चित उद्यान निदेशक बवेजा निलंबित, सीएम ने दिए थे निर्देश

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विवादास्पद उद्यान निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा को निलंबित कर दिया गया।
सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने निलम्बन के आदेश जारी किये।
बवेजा पर भ्रष्टाचार की शिकायतों का मुख्यमंत्री धामी ने संज्ञान लिया था। बवेजा को
तत्काल प्रभाव से कमिश्नर गढ़वाल कार्यालय से संबद्ध किया गया।

दो साल पहले बवेजा हिमाचल से उत्तराखण्ड आये थे। भाजपा विधायक दुर्गेश लाल,दीपक करगेती समेत कई अन्य लोगों ने बवेजा के भ्र्ष्टाचार की शिकायत की थी।

निलम्बन – आदेश
डा० हरामेन्दर सिंह बवेजा, निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जिनके विरुद्ध 10.444 हे0 भूमि वाली नर्सरी, अनिका ट्रेडर्स, उत्तरकाशी को 0.50 हे0 भूमि का लाईसेंस निर्गत करने तथा फल पौध आवंटन में उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 2019 तथा उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) नियमावली 2021 के संगत प्राविधानों का उल्लंघन करने, पौधशाला हेतु आवेदक के अपूर्ण / अधूरे भरे हुए प्रपत्रों (प्रपत्र-6 से 11 ) को बिना परीक्षण कराये एवं बिना पूर्ण भरे ही लाईसेंस निर्गत करना, उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) नियमावली 2021 के नियम-9 की निर्धारित व्यवस्था का पालन कराये बिना ही शीतकालीन फल पौधों के आवंटन आदेश करना, कान्ट्रेक्ट फार्मिंग हेतु भारत सरकार के निरसित अधिनियम (Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020) का आधार लेना, एक ही गांव के 08 कृषकों को मानकों के विपरीत लाभ पहुंचाना, अनिका ट्रेडर्स, उत्तरकाशी के पास निर्धारित संख्या एवं मात्रा में मातृ पौध एवं मदर ब्लॉक की उपलब्धता न होने के उपरान्त भी अनिका ट्रेडर्स, उत्तरकाशी को लाईसेन्स निर्गत करना एवं पौध आवंटन के आदेश निर्गत करना आदि आरोपों के संबन्ध में अनुशासनिक जांच आसन्न ( Contemplated) है, को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।
2- निलम्बन की अवधि में डा० हरमिन्दर सिंह बवेजा को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड – 2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है भी अनुमन्य होगा किन्तु जीवन निर्वाह के साथ कोई भत्ता देय नहीं होगा, यदि निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है जिसके लिए ये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।
3- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि डा० हरमिन्दर सिंह बवेजा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।
4- निलम्बन की अवधि में डा० हरमिन्दर सिंह बवेजा को आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी कार्यालय से सम्बद्ध किया जाता है।
De
राज्यपाल के आदेश से,
(दीपेन्द्र कुमार चौधरी) सचिव / नियुक्ति प्राधिकारी

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