सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम से गैरहाजिर रहने पर खण्ड शिक्षा अधिकारी पोखङा के वेतन पर रोक, प्रधानाध्यापिका निलंबित– डा0आनन्द भारद्वाज मुख्य शिक्षा अधिकारी पौङी
अविकल उत्तराखण्ड
पौड़ी। मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉ आनंद भारद्वाज ने शनिवार को सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत ग्राम बगड विकासखण्ड पोखडा में चौपाल लगाकर जनता की शिकायतों का निराकरण किया । इस दौरान गैरहाजिर विभागीय अधिकारी व शिक्षिका के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।
1- प्रभारी खण्ड शिक्षा अधिकारी पोखडा के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेशों तक रोक
2- श्रीमती लक्ष्मी चौहान, प्र०प्र०अ०, रा०प्रा०वि० मयालगांव विकास खण्ड पोखड़ा जनपद पौड़ी गढ़वाल को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) विकास खण्ड पोखड़ा में सम्बद्ध किया जाता है ।
एतद्द्वारा आज दिनांक 17 जून 2023 को मेरें द्वारा सरकार जनता के द्वार के अन्तर्गत ग्राम बगड विकासखण्ड पोखडा में चौपाल लगाकर जनता की शिकायतों का निराकरण किया गया। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक / शिविर / 2315-16/ 016(3)छः/स0ज0के द्वार / 2023-24 दिनांक 13 जून 2023 द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी पोखडा को विधिवत सूचना दे दी गयी थी इस पर न तो खण्ड शिक्षा अधिकारी पोखडा स्वयं उपस्थित हुए और न ही ग्राम बगड के सेवित क्षेत्र में स्थित रा०प्रा०वि० बगड की प्रधानाध्यापक उपस्थित हुई। श्री विवेक रावत, प्रभारी खण्ड शिक्षा अधिकारी पोखडा के उक्त कृत से निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित होते है-
- शासकीय कार्य में बाधा ।
- जनहीत में किये गये कार्य की अनदेखी । 3. कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही ।
- उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवेहलना ।
अतः उक्त के क्रम में श्री विवेक रावत, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पोखडा / प्रभारी खण्ड शिक्षा अधिकारी पोखडा के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगायी जाती है । उक्त के सम्बन्ध में आप अपना लिखित स्पष्टीकरण तीन प्रतियों में एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करें। सन्तोषजनक स्पष्टीकरण उपलब्ध न होने की दशा में आपके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी ।
M (डा० आनन्द भारद्वाज) मुख्य शिक्षा अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल ।


17
जून 2023
अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 17-06-2023 को सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया उक्त कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ता पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, पशुधन प्रसाद अधिकारी आदि विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया । दिये गये निर्देशों के अनुपालन में श्रीमती लक्ष्मी चौहान, प्र०प्र०अ०, रा०प्रा०वि० मयालगांव विकास खण्ड पोखड़ा जनपद पौड़ी गढ़वाल के विरूद्ध प्रथम दृष्टया निम्न आरोपों के आधार
पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित ( Contemplated) है :- 1. दिनांक 17-06-2023 को सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में अनुपस्थित रहना ।
उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना ।
जनहित में कार्य न करना 4. कर्तव्य निवर्हन में लापरवाही बरतना
सरकारी कार्य में बाधा डालना ।
कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन करना ।
एतद्द्वारा श्रीमती लक्ष्मी चौहान, प्र०प्र०अ०, रा०प्रा०वि० मयालगांव विकास खण्ड पोखड़ा जनपद पौड़ी गढ़वाल को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) विकास खण्ड पोखड़ा में सम्बद्ध किया जाता है ।
1.
निलम्बन अवधि में श्रीमती लक्ष्मी चौहान, प्र०प्र०अ०, रा०प्रा०वि० मयालगांव विकास खण्ड पोखड़ा जनपद पौड़ी गढ़वाल वित्तीय नियम संग्रह खण्ड – 2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अधिकारी / शिक्षक को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व या प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था । निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है ।
2.
उपर्युक्त प्रस्तर में उल्लिखित जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि का भुगतान तभी किया जायेगा जब श्रीमती. लक्ष्मी चौहान, प्र०प्र०अ०, रा०प्रा०वि० मयालगांव विकास खण्ड पोखड़ा जनपद पौड़ी गढ़वाल इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें, कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्वयसाय में न लगें हों ।

रा०प्रा०वि० मयालगांव
विकास खण्ड पोखड़ा जनपद पौड़ी गढ़वाल
अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 17-06-2023 को सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया उक्त कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ता पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, पशुधन प्रसाद अधिकारी आदि विभागों के अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। दिये गये निर्देशों के अनुपालन में श्रीमती लक्ष्मी चौहान, प्र०प्र०अ०, रा०प्रा०वि० मयालगांव विकास खण्ड पोखड़ा जनपद पौड़ी गढ़वाल के विरूद्ध आपके विरूद्ध एतद्द्वारा निम्नांकित आरोप अधिरोपित किये जाते है :-
दिनांक 17-06-2023 को सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में अनुपस्थित रहना ।
उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना ।
जनहित में कार्य न करना 4. कर्तव्य निवर्हन में लापरवाही बरतना
सरकारी कार्य बाधा डालना ।
कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन करना ।
अतः उपरोक्त आरोपों का प्रमाण सहित उत्तर देते हुए 15 दिन के अन्दर जांच अधिकारी के सम्मुख अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें, इस सम्बंध में यदि आपको किसी पत्रावली किसी अभिलेख अथवा किसी साक्षी का जांच अधिकारी के सम्मुख प्रति परीक्षण कराना है तो आप उक्त प्रतिपरीक्षण जांच अधिकारी के
सम्मुख करा सकते है।
यदि आपके द्वारा निर्धारित समयावधि में आरोप पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया जाता है अथवा अपना पक्ष नहीं रखा जाता है तो यह मान लिया जायेगा कि आपको इस सम्बंध में कुछ नहीं कहना है और पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा ।
संलग्नक :- यथोपरि ।
डॉ० (आनन्द भारद्वाज)
मुख्य शिक्षा अधिकारी

