निलंबित वित्त अधिकारी की ओर से जारी चेक के भुगतान पर लगी रोक

प्रभारी कुलसचिव ने जारी किए निर्देश. बैंकों को लिखा पत्र.वाहन व भवन सम्बन्धी सुविधाएं भी ली वापस

ट्रांसफर आदेश नहीं मानने पर सीएम के निर्देश पर वित्त अधिकारी को किया गया था निलंबित

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून। वित्त अधिकारी अमित जैन के निलम्बन के बाद आयुर्वेद विवि के प्रभारी कुलसचिव ने तत्काल प्रभाव से समस्त प्रभार समाप्त कर भविष्य में उनके समक्ष कोई भी पत्रावली न प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए।

इसके अतिरिक्त सभी बैंकों को भी पत्र जारी किया गया है कि उनके द्वारा पूर्व में जितने भी चेक जारी किए गए हैं उनका भुगतान न किया जाये । और भविष्य में भी उनके हस्ताक्षर से जारी सभी चेक को अवैध माना जाय। निलंबित वित्त अधिकारी अमित जैन से भवन और वाहन जैसी सुविधाओं को भी तत्काल प्रभाव से वापस लेने के निर्देश हुए हैं।

समस्त पटल प्रभारी / सहायक, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून ।
अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश / निलम्बन संख्या- 136177 / 2023 वित्त अनुभाग-6 दिनांक 08 जुलाई 2023 द्वारा श्री अमित जैन, मुख्य वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून को निलम्बित किया गया है तथा निदेशालय, कोषागार पेशन एवं हकदारी, देहरादून में सम्बद्ध किया गया है।
श्री अमित जैन, मुख्य वित्त अधिकारी के निलम्बित होने के कारण उनके द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कोई भी कार्य सम्पादित नही किया जाना है।
अतः आप समस्त को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली उन्हें हस्तगत / प्रेषित न की जाये। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि जिन पटलों की पत्रावलिया मुख्य वित्त अधिकारी कार्यालय कक्ष में रक्षित / प्रेषित की गयी है, की सूची तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
(प्रो० अनूप कुमार गक्खड़)
प्रभारी कुलसचिव

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