ट्रांसफर आदेश के अगले दिन एडीएम बरनवाल कर गए कार्रवाई के आदेश
एडवोकेट विकेश सिंह के शिकायती पत्र के बाद जाते जाते एडीएम ने उठाया कदम
देहरादून में ग्रामीण सीलिंग की लगभग 350 बीघा जमीन पर भू-माफिया का कब्जा
अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। भू माफिया द्वारा खसरा नंबर बदलकर ग्रामीण क्षेत्र की 350 बीघा सीलिंग जमीन को बेचने की सूचना पर एडीएम शिव बरनवाल ने शुक्रवार को ट्रांसफर होने के अगले दिन शनिवार को एसडीएम सदर को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दे गए।
गौरतलब है कि 4 अगस्त को कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने बरनवाल को राजस्व परिषद में सम्बद्ध करने के आदेश किये थे।
एडवोकेट विकेश सिंह नेगी के 31 जुलाई को डीएम को लिखे शिकायती पत्र पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।
एडीएम शिव बरनवाल ने अपनी कार्रवाई में लिखा है कि भूमि पर उ०प्र०अधि०जो०सी० आरोपण 1960 की धारा 6 ( 1 ) घ 6(2), के उल्लंघन के संदर्भ में उपरोक्त पत्र की छायाप्रति इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि पत्र में वर्णित पुराने व नये खसरा नम्बरो के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये अपनी सुस्पष्ट आख्या अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि प्रकारण में यथोचित कार्यवाही की जा सके।
गौरतलब है कि हाल ही में अपर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून डॉ शिव कुमार बरनवाल ने बड़ा फैसला देते हुए सीलिंग की लगभग 3 हजार वीघा जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। राज्य के जाने-माने एडवोकेट विकेश सिंह नेगी के प्रार्थना पत्र पर यह कार्रवाई की गई थी।
शिकायती पत्र में कहा गया है कि ग्रामीण सीलिंग की यह जमीन ग्राम नकरौन्दा, बालावाला, रायपुर, नत्थुवाला, बद्रीपुर, नत्थनपुर, अजबपुर खुर्द, तहसील सदर देहरादून में है। ग्रामीण सीलिंग से सम्बन्धित भूमि के पुराने खसरा नम्बर / रकवा एवं उनके वर्तमान में नये खसरा नम्बरों की जाँच कर आख्या देते हुए जो की टी-स्टेट की भूमि को छोडकर ग्रामीण सीलिंग की वर्तमान भूमि में भू- माफिया के द्वारा कय-विक्रय की जा रही है।
एडवोकेट विकेश सिंह नेगी के अनुसार जिला देहरादून में विभिन्न ग्रामों में ग्रामीण सीलिंग की अतिरिक्त भूमि घोषित की गई थी जिसको कि वर्तमान में भू-माफिया किस्म के लोगों द्वारा क्रय-विक्रय किया जा रहा है। उन्होंने कहा न्यायालय द्वारा जो भूमि अतिरिक्त ग्रामीण सीलिंग में घोषित की गई थी वह पुराने खसरा नम्बर से घोषित की गई थी ।
जबकि वर्तमान में पुराने खसरा नम्बरों के नये खसरा नम्बर बन गये हैं जिस कारण से नये खसरा नम्बर का अनुचित लाभ उठाते हुए कुछ भूमाफिया किस्म के लोग राज्य सरकार में निहित भूमि को विक्रय कर रहे हैं। जबकि वर्तमान में उक्त भूमि राज्य सरकार की भूमि है और अगर उसको अन्य लोगों को विक्रय कर दिया जाता है तो वादों की बहुलता हो जायेगी तथा राज्य सरकार को अपार हानि होगी।
एडवोकेट विकेश सिंह नेगी ने कहा न्यायहित में आवश्यक है कि अतिरिक्त सीलिंग भूमि के नये खसरा नम्बरों को हलका लेखपाल द्वारा चिह्नित कर राज्य सरकार की अतिरिक्त भूमि में घोषित की गई है। लिहाजा भूमि को क्रय विक्रय करने पर रोक लगाई जाए।
ग्राम नकरौन्दा
पुराना खसरा नम्बर / रकबा 715 मि0 / 0.46 एकड़, 716 / 1.36 एकड़, 717 / 1.27 एकड़, 584/2/0.12 एकड़ 587/ 0.54 एकड़, 588/0.52 एकड़, 612/1/0.23 एकड़, 613/ 1.09 एकड़, 710/0.22 एकड़ 711/ 0.89 एकड़, 712/0.51 एकड़, 615/1/1.49 एकड़, 713 / 2.38 एकड़, 714/0.80 एकड़, 718/0.82 एकड़,
614/0.83 एकड़, 718/0.82 एकड़, 614/0.83 एकड़, 615/2/0.05 एकड़, 708/0.66 एकड़, 709/0.65 एकड़,
618/0.91 एकड़, कुल रकबा 17-45.. एकड़
बालावाला
598/ 1.44 एकड़, 599मि0 / 0.65 एकड़, 601/1.16 एकड़, 602/1/1.88 एकड़, 1146/3/6.53 एकड़ 544 मि0 / 6.11 एकड़, कुल रकबा 17-77 एकड़
रायपुर
377/0.83 एकड़, 1145/0.51 एकड़, 401/1/0.43 एकड़, 402 / 0.240 एकड़, 416/0.23 एकड़ 2573/0.75 एकड़ कुल रकबा 2.99 एकड़
नथुवावाला
222 / 1.34 एकड़, 243/0.15 एकड़, 240 / 0.34 एकड़, 730/0.04 एकड़, 266/ 0.42 एकड़, 729 / 1.99 एकड़, 269/0.33 एकड़, 190/0.84 एकड़, 728/0.02 एकड़, 729 / 0.02 एकड़, 730/0.04 एकड़, 376/ 1.04 एकड़, 377/0.05 एकड़, 557/1/0.13 एकड़, 557/2/0.13 एकड़ कुल रकबा 6.88 एकड़
बद्रीपुर
195/0.65 एकड़, 209मि0 / 0.40 एकड़, 219 / 1.51 एकड़, 206 / 2.48 एकड़, कुल रकबा 5.04 एकड़
नत्थनपुर
425/517/2/1/4.09 एकड़,
अजबपुर खुर्द
1/0.46 एकड़, 2/0.36 एकड़, 3/0.46 एकड़, 4/1.15 एकड़, 5/0.85 एकड़, 6/1.55 एकड़, 7/0.85 एकड़, 8/0.65 एकड़, 9/0.77 एकड़, 10/0.79 एकड़, 11/0.73 एकड़, 12/2.27 एकड़, 13/0.86 एकड़, 14/0.33 एकड़, 17/3.30 एकड़, 19/0.78 एकड़, 20/0.05 एकड़, 21/0.40 एकड़, 22/0.86 एकड़, 24/0.32 एकड़, 25 / 0.60 एकड़, 26/0.70 एकड़, 28/0.07 एकड़, 29/0.45 एकड़,
30/0.58 एकड़, 31/0.51 एकड़, 32/0.73 एकड़, 33/0.51 एकड़, 34/0.26 एकड़, 35/0.14 एकड़, 36/ 0.61 एकड़, 38/0.28 एकड़, 23/0.40 एकड़, 37/ 28.49 एकड़, 42/7.92 एकड़, 41/0.55 एकड़, 38/0.17 एकड़, 42/1.67 एकड़, कुल रकबा 62.40 एकड़
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