हाईकोर्ट सख्त- प्रदेश सरकार 70 करोड़ के घोटाले के सभी रिकार्ड उपलब्ध कराए

कोविड महामारी के दौरान कौशल विकास योजना में करोड़ों की वित्तीय गड़बड़ी

हाईकोर्ट में पेश याचिका में कहा गया कि घोटाले में अधिकारी सहित करीब 27 एनजीओ शामिल

अविकल उत्तराखंड

नैनीताल। उच्च न्यायालय ने कौशल विकास योजना के तहत कोरोना काल में हुए हुए 70 करोड़ रुपये के घोटाले मामले में प्रदेश सरकार से सभी रिकार्ड उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के बाद शासन स्तर पर हलचल मच गई गयी है। बुधवार को मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से घोटाले में शामिल निजी कंपनियों और एन.जी.ओ. को पक्षकार बनाने को कहा है। मामले की सुनवाई 15 अप्रैल 2024 की तिथि तय की है।

मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी एहतेशाम हुसैन खान उर्फ विक्की खान व अन्य की तरफ से उच्च न्यायालय में हित दायर कर कहा गया कि उत्तराखंड में केन्द्र सरकार के सहायतित कौशल विकास योजना में कोविड महामारी के दौरान गड़बड़ी की गयी। कोरोना काल के दौरान जब सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगी थी, उस अवधि में प्रशिक्षण के नाम पर लगभग 70 करोड़ की धनराशि हड़प ली गयी ।

प्रदेश सरकार दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। जबकि इस घोटाले में अधिकारी सहित करीब 27 एन.जी.ओ. भी शामिल हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश में चल रही कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के नाम पर कई अनियमितताएं बरती गई। और अकेले कोरोना काल में प्रदेश के 55 हजार छात्रों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग कराकर उन्हें नौकरी तक आवंटित कर दी। (एजेंसी)

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