अशासकीय विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया में रोक की प्रतियों को जलाया

माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा, बारम्बार रोक से शिक्षण कार्य प्रभावित.RTE का उल्लंघन

देखें, रोक सम्बन्धी शासनादेश

अशासकीय विद्यालयों में पारदर्शी चयन प्रक्रिया आरम्भ करे सरकार

अविकल उत्तराखण्ड

पौड़ी/कोटद्वार। अशासकीय विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया में रोक को लेकर शिक्षक संघ ने विरोध जताया। उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षक संघ, पौड़ी गढ़वाल की एक आवश्यक बैठक कोटद्वार में आयोजित की गई । बैठक में सरकार के द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्तियों पर रोक के आदेश का घोर विरोध किया । और नियुक्ति पर रोक के आदेश की प्रतियों को जलाया गया ।

वक्ताओं ने कहा कि अशासकीय विद्यालयों में लगातार समय समय पर शिक्षकों व कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगाने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में शिक्षण व प्रशासनिक व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है । उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद पौड़ी के जिलाध्यक्ष डाँ महावीर सिह विष्ट ने कहा कि सरकार अशासकीय विद्यालयों में किसी भी पारदर्शी माध्यम से नियुक्ति करना चाहती है तो संगठन सरकार का सर्मथन करेगी ।

लेकिन बीते कई वर्षो से सरकार समय-समय पर नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन के नाम पर रोक लगाती रही है जो कि उचित नहीं है। सरकार शीघ्र ही नवीन चयन प्रकिया को प्रारम्भ करके विद्यालयों में शिक्षको,कर्मचारियों की नियुक्ति प्रारम्भ करें। और साथ ही साथ अशासकीय विद्यालयों के छात्र / छात्राओं को राजकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के समान सभी लाभ प्रदान करें । अन्यथा कि स्थिति में प्रदेश स्तर पर शिक्षकों , कर्मचारियों एवं अभिभावकों के सहयोग से एक बडा जन – आन्दोलन प्रदेश स्तर खड़ा करने के लिए संगठन को वाध्य होना पड़ेगा ।

पूर्व जिला मन्त्री सोमप्रकाश कण्डवाल ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो संगठन नियुक्ति प्रक्रिया को शुरु करने हेतु न्यायालय में भी जाने से नही हिचकेंगे। संजय रावत ने बताया कि आर टी ई एक्ट के अन्तर्गत छात्र हित में किसी भी दशा में प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल में नियुक्तियों पर रोक नही लग सकती है । सरकार RTE एक्ट का उल्लंघन कर रही है ।

इस अवसर पर ऑन लाइन बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में जिला मन्त्री भारत विष्ट , कोषाध्यक्ष केशर कोठियाल , उपाध्यक्ष अजय बिष्ट , विजय नौडियाल , रूपेंद्र नेगी, कुलदीप रावत , कृष्ण वल्लभ ममगाई , नीलम रावत सन्दीप मैन्दोला , कैलाश भट्ट , शशिकान्त कण्डवाल , सन्दीप रावत ,संजय रावत , दीन दयाल भारद्वाज, सोम प्रकाश कण्डवाल आदि उपस्थित थे।

संख्या- 154697 /XXIV 4-2023 01(01) 2020

प्रेषक,

रविनाथ रामन सचिव उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

  1. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा

2.निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।

उत्तराखण्ड देहरादून । माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4 देहरादून, दिनांक: 19 सितम्बर 2023 विषय: अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भविष्य में की जाने वाले भर्तियों पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में। महोदय,

विदित है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 एवं उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा विनियम-2009 में उल्लिखित – व्यवस्थानुसार की जाती है। विभिन्न माध्यमों से उक्त विद्यालयों में शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितता की शिकायतें संज्ञान में आयी हैं।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित किये जाने एवं योग्य शिक्षक / शिक्षणेत्तर कार्मिकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक पदों यथा प्रधानाचार्य / प्रवक्ता / सहायक अध्यापक आदि एवं शिक्षणेत्तर पद यथा कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक आदि पदों पर भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए भर्ती से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही अग्रेत्तर आदेशों तक स्थगित की जाती है।

3- नियमित भर्ती पर लगायी गयी उक्त रोक हटाये जाने तक आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर संस्थान द्वारा स्वयं के व्यय पर अस्थायी व्यवस्था के माध्यम से पठन पाठन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4- उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

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