अविकल उत्तराखंड
देहरादून। ‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 318 (1) (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में रिक्त अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के पदभार ग्रहण करने तक, अध्यक्ष पद के पदीय कर्तव्यों का पालन किये जाने हेतु डॉ० रवि दत्त गोदियाल, सदस्य, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
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