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आउटसोर्स कम्पनी को भेजे जाने वाले अधियाचन में रिक्त पदों की संख्या में श्रेणीवार आरक्षित वर्ग के पदों की संख्या का उल्लेख होगा
अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में आउटसोर्स से की जाने वाली नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक सचिव ने सभी विभागों को इस आशय का पत्र भेजा है। पत्र में लिखा है कि सम्बंधित विभाग चयनित आउटसोर्स कम्पनी को रिक्त पदों की संख्या में श्रेणीवार आरक्षित वर्ग के पदों की संख्या की गणना के बाद चयनित बाह्य सेवा प्रदाता संस्था को मांग / अधियाचन भेजा जाय।
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संख्या: 166806 /XXX(2)/2023/ई-48112
प्रेषक,
शैलेश बगौली,
सचिव,
सेवा में,
उत्तराखण्ड शासन ।
1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी). उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड |
3. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2
देहरादून: दिनांक 06 नवम्बर 2023
विषय: राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा आबद्ध करने हेतु उपलब्ध पदों पर आरक्षण के प्राविधान लागू किये जाने के सम्बन्ध में। मैं
महोदय,
उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या-92/XXX (2)/ 2021- 3 (15)2012 दिनांक 01.04.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सुलन सन्दर्भ हेतु उक्त शासनादेश की छायाप्रति संलग्न है।
इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त शासनादेश दिनांक 01.04.2021 के क्रम में अपने अधीनस्थ विभागों के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्स से तैनाती हेतु प्रचलित आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय तथा रिक्त पदों की संख्या में श्रेणीवार आरक्षित वर्ग के पदों की संख्या भी आंकलित करते हुए तदनुसार ही चयनित बाह्य सेवा प्रदाता संस्था को मांग / अधियाचन प्रेषित किया जाये ।

