चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की वर्दी भत्ते की दरों में वृद्धि, जीओ जारी

पदोन्नति सम्बन्धी नियमावली में संशोधन 

देखें शासनादेश

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की पदोन्नति की नियमावली में संशोधन व वर्दी भत्ते की दरों में वृद्धि सम्बन्धी शासनादेश जारी कर दिये गये हैं। 

शुक्रवार  को  चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की विभिन्न लम्बित मांगों के निराकरण के लिए  सचिव, कार्मिक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस मुद्दे पर सहमति बनी।  अरुण पांडे ने बताया कि 12 दिसंबर को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ  की एक बैठक  शासन में हुई थी।  बैठक में सहमति बनी थी कि चतुर्थ श्रेणी के पात्र कार्मिकों की लिपिक वर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु शासन द्वारा निर्गत नियमावली में टाइपिंग की  गयी व्यवस्था के अनुसार चार हजार की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से टंकण करने वाले अभ्यर्थी अर्ह माने जाते थे। 

पुरानी व्यवस्था में संशोधन करते हुए 15 नवंबर को चार हजार के स्थान पर चौबीस सौ की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति संशोधित नियमावली  निर्धारित कर दी गयी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रतिवर्ष  2400 रुपए वर्दी भत्ते के रूप में नगद धनराशि उनके खाते में जमा किये जाने सम्बधी शासनादेश भी आज जारी कर दिया गया है।  पांडे ने शासन द्वारा जारी किये गये उपरोक्त संशोधनों के लिये  मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों का धन्यवाद किया।

उत्तराखण्ड शासन

वित्त (वे०आ० – सा०नि०) अनुभाग-7 संख्या-69052/XXVII(7)/58273/2023

देहरादून: दिनांक 17 नवम्बर, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-3525/ सात / 2004 / 17-उद्योग/04 दिनांक 10 जनवरी, 2005 तथा शासनादेश संख्या-2740/VI- 1-10/17-उद्योग / 2004 दिनांक 12 जनवरी, 2011 एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 101/XXVII(7)/20-27 (5)/2010 दिनांक 04 मई, 2020 द्वारा उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्दी के लिए निर्धारित व्यवस्था को समाप्त करते हुए उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रतिवर्ष रू० 2,400 /- (रू० दो हजार चार सौ मात्र) वर्दी भत्ता अनुमन्य करते हुए सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन खाते में निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमा किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

समस्त महिला एवं पुरूष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा वर्दी सिलवाने के पश्चात् आहरण- वितरण को इस आशय का प्रमाण दिया जायेगा कि वर्दी सिलवा ली गयी है एवं सुव्यवस्थित अवस्था में है।

(1) समस्त महिला एवं पुरूष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रत्येक कार्य दिवस में वर्दी धारण कर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

(ii) समस्त महिला एवं पुरूष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वर्दी पर बायीं ओर उनका नाम और पदनाम अंकित होगा एवं वर्दी अनिवार्य रूप से धारण की जायेगी।

(IV)यदि कोई पुरूष एवं महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्दी में कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं तो वर्दी हेतु अनुमन्य धनराशि सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल करते हुए उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(v) वर्दी अनुमन्य किये जाने के पश्चात सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / जिस अधिकारी के साथ कर्मचारी तैनात है का यह दायित्व होगा कि यह यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्दी में ही कार्यालय आये।

(vi) यह आदेश जनवरी, 2024 से लागू होगा।

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