हाईकोर्ट सख्त- उत्तराखंड में जिला उपभोक्ता अदालतों की निष्क्रियता पर खाद्य सचिव को नोटिस

अजब हाल- प्रदेश के 11 जिलों में उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त ही नहीं

मामले में सरकार से जवाबतलब,18 को होगी सुनवाई

अविकल उत्तराखण्ड

नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने प्रदेश में जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्षों व सदस्यों की कमी में मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब तलब कियाभ। और सोमवार तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। हाईकोर्ट ने एक समाचार पत्र में छपी खबर का संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में हुई।

कहा गया कि प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग के आयोग के साथ ही सभी जिला मुख्यालयों में जिला उपभोक्ता फोरम का गठन किया गया है लेकिन 13 में से 11 जिलों में अध्यक्ष और सदस्य मौजूद नहीं हैं। इससे उपभोक्ता मामलों का निपटारा नहीं हो पा रहा है। जिला अदालतों में चार हजार से अधिक उपभोक्ता वाद लंबित हैं।

कोर्ट ने प्रदेश के खाद्य सचिव को नोटिस जारी कर इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इस मामले में 18 दिसम्बर, सोमवार को अगली सुनवाई होगी।

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