नगर निगम कोटद्वार में गबन करने वाले अभियुक्तों पर लगा गैंगस्टर एक्ट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एक करोड़ 21 लाख के गबन करने वालों पर कसा शिकंजा

अविकल उत्तराखंड

पौड़ी। जिला पुलिस ने नगर निगम कोटद्वार में गबन करने वाले चार अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है।एसएसपी ने अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। कोटद्वार पुलिस ने गैंग लीड़र पंकज रावत एवं उसके अन्य साथियों के विरुद्व कोतवाली कोटद्वार में मु0अ0स0-40/2023, धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

कोतवाली कोटद्वार क्षेत्रान्तर्गत गैंग लीडर पकंज रावत जो कि नगर निगम कोटद्वार में लिपिक के पद पर तैनात था । अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गैंग बनाकर अपराधिक षडयंत्र रचकर व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नगर निगम के लगभग 1 करोड़ 21 लाख रुपये की धनराशि का गबन किया था। अपराधियों का जनता के लोगों में भय व्याप्त था जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने व गवाही देने हेतु तैयार नही था।

एसएसपी श्वेता चौबे ने कहा कि गैंग बनाकर आपराधिक कृत्य करने वाले अपराधियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही लगातार जारी है । गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा।

नाम पता अभियुक्तः-

  1. पकंज रावत पुत्र स्व0 सुरेन्द्र सिहं रावत, निवासी- सिताबपुर, थाना कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल
  2. श्रीमती सुमिता देवी पत्नी स्व0 राजेन्द्र सिहं चौधरी, निवासी-बड़थ्वाल कलोनी पदमपुर सुखरौ, थाना कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल
  3. नीरज रावत पुत्र स्व0 सुरेन्द्र सिहं रावत, निवासी-आमपड़ाव, थाना कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।
    एवम अन्य अभियुक्त शामिल हैं।

आपराधिक इतिहास
पंकज रावत के विरुद्ध कोतवाली कोटद्वार पर
(I) . मु0अ0स0 254/22, धारा 420,409,467,468,471 भादवि व 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम।
(II). मु0अ0सं0-320/22 धारा 420,409, 467, 468, 471, 120B भादवि व 13 (1)(क)/2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम।
(III). मु0अ0स0- 321/22 धारा-420,409,467,468, 471,120B भादवि व 7 (1) /13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम।

सुमिता देवी के विरुद्ध कोतवाली कोटद्वार पर
(I). मु0अ0स0- 254/22, धारा 420,409,467, 468, 471 भादवि व 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम।
(II). मु0अ0स0- 321/22 धारा-420,409, 467, 468, 471, 120B भादवि व 7 (1)/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम।

नीरज रावत के विरुद्ध कोतवाली कोटद्वार पर
(I). मु0अ0स0- 321/22, धारा-420,409, 467, 468, 471, 120B भादवि व 7 (1) /13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम।

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