देखें आदेश, कार्मिक विभाग ने एक ही नियमावली पर दो बार जारी अधिसूचना से विभागों में उत्पन्न भ्रम की स्थिति दूर की
कार्मिक विभाग ने बाद में जारी अधिसूचना को रद्द किया
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। एक ही अधिसूचना दो बार जारी होने पर विभिन्न विभागों में भ्रम की स्थिति पैदा होने पर कार्मिक विभाग ने 3 अप्रैल को रिपीट हुए आदेश को निरस्त कर दिया। कार्मिक विभाग में अपर सचिव ललितमोहन रयाल ने बताया कि 24 मार्च 2023 को मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (संशोधन) नियमावली, 2023 जारी की गई थी। इसमें पुत्रवधु को नियमावली के तहत के तहत लाभ दिया गया था।
भूलवश यही आदेश 3 अप्रैल को भी जारी कर दिया गया। जिसे लेकर विभागों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी। नतीजतन भूल सुधार करते हुए कार्मिक विभाग ने 3 अप्रैल के आदेश को निरस्त कर दिया।
देखें शुद्धि-पत्र
कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की अधिसूचना संख्या 97515/2023 दिनांक 24 मार्च, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (संशोधन) नियमावली, 2023 प्रख्यापित हुई है; किन्तु त्रुटिवश उपरोक्त संदर्भित नियमावली पुनः अधिसूचना संख्या 112050/2023 दिनांक 03 अप्रैल, 2023 द्वारा भी अधिसूचित/निर्गत हो गई है।
अतः अधिसूचना संख्या 112050/2023 दिनांक 03 अप्रैल, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (संशोधन) नियमावली, 2023 को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है। अधिसूचना संख्या 97515/2023 दिनांक 24 मार्च, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (संशोधन) नियमावली, 2023 यथाप्रभावी समझी जाय।
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