वाहन भत्ते के दायरे में शामिल कर्मियों का विभाग से मांगा ब्यौरा

वाहन भत्ते- वित्त विभाग ने कहा,निर्धारित फार्मेट पर 15 दिन के अंदर सूचनाएं दें

देखें फार्मेट- कर्मचारी संगठन ने आभार जताया

अविकल उत्तराखंड 

देहरादून। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने  समस्त विभागों के सचिवों, अपर सचिवों को पत्र जारी कर विभिन्न पदधारकों को अनुमन्य वाहन/वाहन भत्ता एवं स्थायी मासिक भत्ते की अनुमन्यता से सम्बन्धित सूचना संगत शासनादेशों/प्रलेखों के साथ वित्त विभाग 7 द्वारा जारी प्रारुप पर 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

देखें आदेश

कृपया अवगत कराना है कि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0 42/xxvii (7)-2017/2016 दिनांकः 03.04.2018 के द्वारा वित्तीय नियमों, वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं, बजट मैनुअल, वित्तीय नियमावलियों आदि में वर्णित नियमों / उप नियमों में यथा आवश्यक संशोधन / परिवर्तन किये जाने हेतु वित्तीय नियम समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों के कम में वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं को पुनः प्रकाशित किये जाने का कार्य वित्त विभाग के स्तर पर गतिमान है। इसी कम में प्रथम चरण में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-3 (यात्रा नियम) में संशोधन / प्रकाशन का कार्य प्रस्तावित है।

आप अवगत हैं कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-3 के नियम-82 के अधीन परिशिष्ट-8 में उल्लिखित सूची में ऐसे विभागों / पदधारकों का विवरण है जिन्हें मासिक रूप से वाहन / वाहन भत्ता अनुमन्य है व नियम-38 (1) के परिशिष्ट-12 में उल्लिखित सूची में ऐसे विभागों / पदधारकों का विवरण है जिन्हें मासिक रूप से स्थायी मासिक भत्ता की अनुमन्यता है। उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर विभिन्न पदधारकों को वाहन की अनुमन्यता / वाहन के लिए वाहन भत्ता अनुमन्य किया गया है अथवा स्थायी मासिक भत्ता की अनुमन्यता की गयी है, परन्तु उक्तानुसार विवरण वित्त विभाग में संग्रहित नहीं है।

कृपया अपने विभागान्तर्गत विभिन्न पदधारकों को अनुमन्य वाहन / वाहन भत्ता एवं स्थायी मासिक भत्ता की अनुमन्यता से सम्बन्धित सूचना संगत शासनादेशों / प्रलेखों के साथ निम्नलिखित प्रारूप पर वित्त विभाग (अनुभाग-7) को 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें-

उक्तानुसार यदि किसी विभाग द्वारा सूचना निर्धारित अवधि में उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-3 के संशोधन / प्रकाशन के उपरान्त प्रख्यापित सूची में किसी पद का नाम छूट जाने की स्थिति में वाहन भत्ता / स्थायी मासिक भत्ता की अनुमन्यता समाप्त होने पर वित्त विभाग का उत्तरदायित्व नहीं होगा।

कर्मचारी संगठन ने आभार जताया

इस बीच,यहां जारी बयान में  राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषदके प्रान्तीय प्रवक्ता आर पी जोशी ने बताया कि   राज्य कर्मियों के लिए जारी वाहन भत्ते के शासनादेश से कार्मिकों के मध्य कुछ भ्रम की स्थिति बनीहुई थी ।

लिहाजा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे ने शासन से उच्च अधिकारियों से उक्त भ्रम को दूर किए जाने के निवेदन किया।

परिषद ने सीएम व शासन का आभार जताते हुए परिषद के समस्त प्रभावित घटक संघों से कहा कि वह व्यक्तिगत रुचि लेते हुए यथाशीघ्र अपने विभाग से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रारुप पर उपलब्ध कराने हेतु प्रयास करना सुनिश्चित करें।  ताकि कार्मिकों को उक्त का लाभ शीघ्रतिशीघ्र प्राप्त हो सके ।

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