देखें, उपनलकर्मियों के मानदेय से जुड़े सरकार का ताजा आदेश
अविकल उत्तराखंड
विषय : उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० कार्मिकों के नियत मानदेय का पुनरीक्षण के संबंध में। महोदय, (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित समस्त
देहरादून: दिनांक 26 फरवरी, 2024
कृपया शासनादेश संख्या-323/XVII-3/13-09(17)/2004, दिनांक 12 जून, 2013 एवं तत्कम में निर्गत शासनादेश संख्या-500/XVII-5/2018-09(17)/2004-TC-1 दिनांक 10 मई, 2018 एवं शासनादेश संख्या-735/ XVII-5/2020-09(17)/2004-TC-1, दिनांक 21 अगस्त, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० ‘उपनल’ के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों का नियत मानदेय का पुनरीक्षण एवं सेवा शर्तें निर्धारित की गई थी। इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णयानुसार उपनल द्वारा प्रायोजित समस्त कार्मिकों को मानदेय (Basic Wages) तत्काल प्रभाव से निम्नवत् निर्धारित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है।
. 2.5 प्रतिशत सर्विस चार्ज की दर केवल उत्तराखण्ड राज्य के भीतर राज्य सरकार एवं उसके प्रतिष्ठानों / संस्थाओं/निगमों आदि के लिए ही निर्धारित की जा रही है। अन्य स्तरों (भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों आदि) हेतु सर्विस चार्ज की दरें पुनर्वास महानिदेशालय (DGR) भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार देय होगी।
- सर्विस चार्ज, जी०एस०टी०, ई०एस०आई०, ई०पी०एफ० की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित किए जाने पर उसी तिथि एवं दरो पर तदनुसार लागू होगी।
- उपनल के कार्मिकों को यात्रा / दैनिक भत्ता, शासन की सहमति से उपनल द्वारा निर्धारित दरों के हिसाब से देय होगा। इस पर सर्विस चार्ज देय नही होगा, लेकिन जी०एस०टी० (जी०एस०टी० एक्ट) के मुताबिक देय होगा।
- उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्राविधान के अनुसार निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है अर्थात् नियोक्ता विभाग उपनल से सीधे कार्मिक प्राप्त कर प्रायोजित कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 595/XVII- 5/16-09(17)/2004, दिनांक 09 जून, 2016 व शासनादेश संख्या-685/XVII-5/16-09 (17)/2004, दिनांक 05 जुलाई, 2016, शासनादेश संख्या-424/XVII-5/18-06(02)/2018, दिनांक 12 अप्रैल, 2018 एवं उक्त कार्मिकों की सेवाओं के संबंध में शासनादेश संख्या-640/ XVII-5/2020- 09(26)/2014 (TC), दिनांक 10 अगस्त, 2020 एवं शासनादेश संख्या-493/XVII-C-1/ 2021- 09(17)/ 2004(TC-2), दिनांक 12 मई, 2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- उपनल के कार्मिकों को देय अवकाश के संबंध में शासनादेश संख्या-323/XVII-3/13-09 (17)/2004, दिनांक 12 जून, 2013 व शासनादेश संख्या-1187/XVII-5/17-09(30)/2013, दिनांक 12 सितम्बर, 2017 व शासनादेश संख्या-735/XVII-5/2020-09(17)/2004TC-1, दिनांक 21 अगस्त, 2020 व शासनादेश संख्या-190 (1)/XXVII (7)/34(1)/2009, दिनांक 12 सितम्बर, 2016 एवं शासनादेश संख्या-156931(1)/XXVII(7)/E-41734/2022, दिनांक 25 सितम्बर, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
SOLW-MISC/36/2022-XVII-C-1-Soldier Welfare Department 258285/2024/Soldier Welfare Section
1/193582/2024
- उक्तानुसार उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल) द्वारा उपनल के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों को मुख्य नियोक्ता द्वारा देय पुनरीक्षित मानदेय के संबंध में मुख्य नियोक्ता एवं शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- इस संबंध में पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-735/XVII-5/2020-09(17)/2004(TC-1), दिनांक 21 अगस्त, 2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।
- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1/193415/2024, दिनांक 23 फरवरी, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
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