लोक सेवा आयोग ने सरकारी इंटर कालेज के प्रधानाचार्य पद के लिए निकाली भर्ती

देखें, प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन की तिथि और शर्तें

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अविकल उत्तराखंड 

देहरादून।  उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 32/XXXVI(3)/2023/04(01)/2023 दिनांक 11 फरवरी, 2023 के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-4 के पत्रांक- 16/XXX(4)/2023- 03(27)/2022 दिनांक 13 फरवरी, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्नगत पद पर आवेदन करने हेतु केवल उत्तराखण्ड सरकार के अधीन राजकीय विद्यालयों में मौलिक रुप से नियुक्त, विज्ञापन के बिन्दु संख्या 05 में वर्णित अनिवार्य अर्हकारी सेवा दिनांक 01 जुलाई, 2024 तक धारित करने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

प्रश्नगत परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन के परिशिष्ट-07 के प्रारुप पर सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा तथा प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कॉलेज (सामान्य शाखा / महिला शाखा) हेतु नियुक्ति प्राधिकारी अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा होंगे।

अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 03 अप्रैल, 2024 तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता ‘भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा बी०एड० या समकक्ष उपाधि’ अवश्य धारित करते हो।

ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं अभिलेखों की सन्निरीक्षा हेतु मार्गदर्शिका -2022 (यथा संशोधित) के क्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने की तिथि का निर्धारण केवल अंक-पत्र के निर्गत होने की तिथि (Issue Date of Marksheet) से किया जायेगा। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि, विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है अन्यथा अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

1.प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको से निर्मित प्रवीणता सूची के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थी विस्तृत परीक्षा योजना हेतु परिशिष्ट-01 का अवलोकन कर लें।

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन / परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें, ऑनलाइन आवेदन में की गयी प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम/जन्म तिथि/दिव्यांगजन श्रेणी/लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत केवल एक बार अवसर प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन के बिन्दु संख्या-11 (संशोधन / परिवर्तन प्रक्रिया) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किया जायेगा।

अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन / परिवर्तन किए जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व आवश्यक संशोधन अनिवार्य रुप से कर लें। उक्त संशोधन / परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित / परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

अभ्यर्थी विज्ञापित पद हेतु एक से अधिक आवेदन कदापि न करें, अन्यथा संबंधित पद हेतु आवेदित इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि होने की दशा में अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व अपना आवेदन निरस्त (cancel) कर, पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु आवेदन निरस्त (cancel) करने पर निरस्त किये जाने वाले आवेदन के सापेक्ष जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा और नवीन आवेदन पत्र के सापेक्ष समायोजित भी नहीं किया जायेगा।

10. प्रश्नगत् परीक्षा हेतु सिर्फ ऑनलाइन आवेदन-पत्र Net Banking/Debit Card/ Credit Card/UPI Payment के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा। अन्य किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र / अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

11.अभ्यर्थी परीक्षा योजना के लिए परिशिष्ट-01, लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट-02, दिव्यांगजन आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट-03, न्यूनतम अर्हक अंक हेतु परिशिष्ट-04, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता धारित

2दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु परिशिष्ट-05 तथा 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु परिशिष्ट-06 संतोषजनक सेवा के प्रमाण पत्र के प्रारुप हेतु परिशिष्ट-07, अनिवार्य अर्हकारी सेवा के प्रमाण पत्र के प्रारुप हेतु परिशिष्ट-08 परीक्षा केन्द्र / नगर के चयन हेतु परिशिष्ट-09, अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों से संबंधित चैकलिस्ट हेतु परिशिष्ट-10 एवं नाम में भिन्नता के संबंध में स्वघोषणा के प्रारुप हेतु परिशिष्ट-11 का अवलोकन करें।

12 i- आवेदन के प्रारम्भिक चरण में ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में जमा / प्रेषित नहीं किया जाना है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग / साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

ii. प्रश्नगत पद पर चयन हेतु निर्धारित परीक्षा योजना / पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात लिखित परीक्षा में औपबन्धिक रुप से सफल अभ्यर्थियों हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु पाठ्यक्रम परिशिष्ट-02 पर उपलब्ध है।

iii. आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य शैक्षिक / प्रशिक्षण योग्यता, अर्हकारी सेवा, दिव्यांग आरक्षण, संतोषजनक सेवा का प्रमाणपत्र आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित समस्त अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति आयोग कार्यालय में प्रेषित करने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2022 का अवश्य अवलोकन कर लें।

iv. विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी के दावे तथा प्रमाण-पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा।

v. लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा शैक्षणिक, अर्हकारी सेवा, दिव्यांगजन आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली-2022 के भाग-नौ में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

vi. अभ्यर्थियों को परीक्षा के विभिन्न चरणों की जानकारी दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से प्रदान की जाएगी साथ ही अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई-मेल या एस०एम०एस० के माध्यम से भी प्रेषित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई० डी० ही आवेदन पत्र में भरें।

13. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाईन आवेदन करना सुनिश्चित करें।

14. प्रश्नगत लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं साक्षात्कार हेतु न्यूनतम् अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट-04 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची (MERIT) हेतु विचारित किया जायेगा।

लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन समस्त जिलों के परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा। परन्तु अभ्यर्थियों की संख्या न्यून होने पर परीक्षा का आयोजन केवल हरिद्वार, देहरादून एवं हल्द्वानी नगरों में कराया जाएगा।

16.लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा-शैक्षणिक, अर्हकारी सेवा, दिव्यांगजन आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन किया जायेगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों शैक्षणिक, अर्हकारी सेवा, आरक्षण आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

17.प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाइन प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति, राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।

18.अभ्यर्थी अपने दिव्यांग आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी / उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं० (एस) 19532/2010 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

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