सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बाबत नये निर्देश जारी

देखें आदेश

चयन के बाद नियुक्ति में न हो देरी,समयबद्ध नियुक्ति प्रक्रिया के नियम जारी

एक सप्ताह के अन्दर नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति पत्र जारी करेंगे

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। प्रदेश सरकार ने सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति में देरी न हो, इसके लिए समयबद्ध प्रक्रिया लागू की गई है। अपर सचिव ललित मोहन रयाल की ओर से बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि एक सप्ताह के अन्दर नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। अभ्यर्थी की नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया भी तय समय के अंदर पूरी करने के निर्देश दिए हैं।।

देखें आदेश

विषयः लोक सेवाओं एवं पदों में सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन आदि के सम्बन्ध में आयोग / चयन संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन संस्तुति के पश्चात् चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति में विलम्ब न हो, इसके लिए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं-

(1). सभी सेवाओं / पदों के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करते हुए अभ्यर्थियों को औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

जिन पदों हेतु प्रशिक्षण अनिवार्य है, उन पदों हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को औपबन्धिक रूप से नियुक्ति पत्र निर्गत करते हुए प्रशिक्षण व केन्द्र/अकादमी में योगदान किये जाने के निर्देश दिये जायेंगे । और अभ्यर्थियों से जिन-जिन अभिलेखों की आवश्यकता होगी, इसके लिए सम्बन्धित विभाग किसी विभागीय अधिकारी को नामित करेंगे, जो कि प्रशिक्षण केन्द्र /अकादमी जाकर अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को उनसे वांछित अभिलेख प्राप्त करेंगे।

(3) चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने के साथ-साथ करा लिया जायेगा।

प्रशिक्षणरत अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण प्रशिक्षण केन्द्र/अकादमी में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कराया जायेगा।

(4). चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 6 माह के भीतर सम्पन्न करा लिया जायेगा।

(5) चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र सशर्त होगा और उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि यदि किसी अभ्यर्थी का जायगा चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन सकारात्मक नहीं होता है अथवा अभ्यर्थी स्वास्थ्य परीक्षण में अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उसका परिवीक्षा काल समाप्त करते हुए उसकी सेवायें समाप्त समझी जायेंगी।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

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