देखें आदेश,अधिकतम 15 प्रतिशत पात्र कार्मिकों का होगा तबादला
अनुरोध के आधार पर तबादले में मिली शिथिलता
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। धामी सरकार ने तबादले के बाबत नये आदेश जारी किए है । अपर सचिव रयाल की।ओर से जारी निर्देश के तहत अधिकतम 15 प्रतिशत पात्र कार्मिकों का तबादला किया जाएगा। अनुरोध के आधार पर तबादले में मिली 15 प्रतिशत की अधिकतम सीमा में शिथिलता प्रदान की गई है।
देखें आदेश
विषयः स्थानांतरण सत्र 2024-25 में स्थानांतरण की अधिकतम सीमा निर्धारण आदि के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के सन्दर्भ में वर्तमान स्थानांतरण सत्र 2024-25 हेतु विभागान्तर्गत प्रत्येक संवर्ग में पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों के स्थानांतरण की अधिकतम सीमा को 15 प्रतिशत तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया है।
यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि 15 प्रतिशत की यह सीमा स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17(1) (ख) की श्रेणी (एक). (दो). (तीन), (पांच), (छः) एवं (सात) से आच्छादित कार्मिकों पर लागू नहीं होगी
अर्थात प्रत्येक विभागान्तर्गत स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ख) की श्रेणी (एक), (दो). (तीन), (पांच), (छः) एवं (सात) से आच्छादित कार्मिकों के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों की सीमा तक पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों को उक्त 15 प्रतिशत की सीमा से ‘ओवर एण्ड अबव’ श्रेणी में मानते हुए स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित कार्मिकों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। जिन संवर्गों में पात्रता सूची में 15 प्रतिशत के अन्तर्गत एक भी कार्मिक आगणित नही होता हो, तो ऐसे संवगों में शतप्रतिशत अनिवार्य स्थानान्तरण किये जायेंगे।
कृपया उपरोक्तानुसार स्थानान्तरण सत्र 2024-25, हेतु लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा-23 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सीमान्य स्थानान्तरण हेतु निर्धारित समयः-सारिणी के अनुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
भवदीय,
(ललित मोहन रयाल) अपर सचिव
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