कर्मियों व पेंशनरों को चुनाव से पूर्व मिला तोहफा

महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 46% बढ़ाकर 50% प्रतिमाह

देखें, आदेश

अविकल उत्तराखंड 

देहरादून।  राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित् कर्मचारियों तथा यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत् पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को दिनांकः 01 जनवरी, 2024 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 182100/XXVII(7)/E-22807/2022 दिनांकः 13 जनवरी, 2024 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को दिनांकः 01.07.2023 से 46% की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

DA-50-14-Mar-2024

2. भारत सरकार के पत्र संख्या-1/1/2024 – ई. – ।। (बी) दिनांकः 12.03.2024 के क्रम में राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित् कर्मचारियों तथा यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत् पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांकः 01 जनवरी, 2024 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 46% को बढ़ाकर 50% प्रतिमाह किए जाने की  राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। उक्त कार्मिकों को दिनांक 01.01.2024 से 29.02.2024 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के

Pensioners-DA-50-14-Mar-2024

4.अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। दिनांक 01.03.2024 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ किया जायेगा परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जाएगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जाएगी।

5. उक्त वर्णित शर्तों एवं पूर्व में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत महंगाई भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत् अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

Total Hits/users- 30,52,000

TOTAL PAGEVIEWS- 79,15,245

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *