सिक्का किमाया ग्रीन फ्लैट योजना मामले में रेरा कोर्ट के आदेश की अवहेलना

बकाया राशि के भुगतान के बाद भी पीड़िता को नहीं मिला कब्जा

कोर्ट ने 15 दिन के अदंर फ्लैट का कब्जा और पंजीकरण कराने का दिया था आदेश

देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सिक्का किमाया ग्रीन फ्लैट मामले में अदालत के आदेश की अवमानना का मामला सामने आया है। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद बकाया राशि के भुगतान के बाद भी पीड़िता विनीता वार्ष्णेय को फ्लैट का कब्जा नहीं मिल रहा है। जबकि 16 फ़रवरी 2024 को रेरा कोर्ट ने बकाया राशि के भुगतान के बाद 15 दिन के अंदर फ्लैट का कब्जा और पंजीकरण कराने के आदेश दिए थे। जिसके बाद पीड़ित ने 28 फ़रवरी 2024 को पूरा रुपया जमा करा दिया था लेकिन अभी तक उसे फ्लैट का कब्जा नहीं मिला सका है।

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि हरविदर सिंह सिक्का ने आईटी पार्क देहरादून में सिडकुल की ज़मीन पर सिक्का किमाया ग्रीन के नाम से फ्लैट बनाने की योजना सन् 2014 में सिडकुल से मिलकर बनाई थी। इसी सिक्का किमाया ग्रीन के प्रोजेक्ट सुभाष चावला के माध्यम से पीड़िता विनीता वार्ष्णेय ने फ्लैट न॰ सिक्का/आनंदा/ए/801, सुपर एरिया – 2275 वर्ग फीट का अक्टूबर 2016 में3700/- पर स्क्वायर फीट की दर से बुक किया था। जिसमे 33.20 लाख रुपया का पेमेंट कर दिया था। लेकिन पीड़िता को इस जमा किए गए राशि की कोई रसीद नही दी गई थी तथा न ही कोई एग्रीमेंट की कॉपी हस्ताक्षर करके दी गई।

बार- बार ईमेल, पत्र के माध्यम से हरविंदर सिंह सिक्का और उनके आदमियों के लिए याद दिलाते रहे लेकिन कोई समाधान नहीं निकला, लेकिन जब 2023 में उस फ्लैट को देने का नंबर आया तो फ्लैट का सुपर एरिया 2275 Sq feet से बड़ा कर 3547 sq feet कर दिया और क़रीब 150 लाख की माँग रख दी। जब बातचीत हुई तो रुपया हड़पने एवं उस फ्लैट नही दिया और पीडि़ता को धमका दिया कि चाहे तो रेरा में जाओ चाहे थाने में लेकिन कोई भी हरविदर सिंह सिक्का का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।

सिक्का के आदमियों की धमकी से पीड़िता विनीता वार्ष्णेय ने पहले 30 मई 2023 को रेरा में अपनी शिकायत दर्ज कराई। उसके वाद 27 जून 2023 को डीआईजी पुलिस गढ़वाल में शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद 16 फ़रवरी 2024 को रेरा कोर्ट ने आदेश दिया कि बकाया राशि के भुगतान के बाद 15 दिन के अंदर उपर्युक्त फ्लैट का कब्जा और पंजीकरण करा दिए जाए जिसके बाद पीड़ित ने 28 फ़रवरी 2024 को पूरा रुपया जमा करा दिया। लेकिन पीडि़त को अभी तक उपर्युक्त फ्लैट का कब्जा नहीं मिला है। 08 मई 2024 को दूसरा भी आदेश आ गए।

पीडिता ने देहरादून पुलिस से भी निवेदन किया है कि हरविदर सिंह सिक्का से फ्लैट दिलाकर एक वरिष्ठ महिला नागरिक को न्याय दिलाने में उनकी सहायता करें और फ्लैट का कब्जा उन्हें जल्द से जल्द दिलवाएं।

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