शिक्षा विभाग-सुगम से दुर्गम में किये अनिवार्य तबादले

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विज्ञप्ति/अनिवार्य स्थानान्तरण

अविकल उत्तराखंड

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-16 के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण रात्र 2024-25 हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017, शासनादेश संख्या/30/xxx- 2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018, शासनादेश संख्या-1/130236 / xxx(2)/2023/E-33080 कार्मिक व सतर्कता अनुभाग-2, दिनांक 15.06.2023, शासनादेश संख्या-198739 / xxx(2)/2023/E-33080 कार्मिक व सतर्कता अनुभाग-2, दिनांक 14 मार्च 2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक /विविध/ 2116-22 / स्था० बैठक / 2024-25 दिनांक 02.05.2024, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक / प्रा०शि०-दो (5)/784-2024/1344-46/2024-25 दिनांक 04 मई 2024 एवं वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 धारा-07, 08 एवं 09 में निहित व्यवस्था के कम में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत विद्यालयों / कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक पद (वेतनमान 21700-69100, लेवल-3) पर कार्यरत निम्नांकित कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ-4 में अंकित तैनाती स्थल पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

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