स्कूल में सभी जुलाई से नवंबर तक पहनेंगे पूरी बाहों की कमीज, पैन्ट, जुराब व जूते

मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों, मदरसों व आंगनबाड़ी केंद्रों को जारी किए निर्देश

शैक्षणिक संस्थान डेंगू व चिकन गुनिया के प्रसार को रोकें

देखें, शिक्षा विभाग के निर्देश

अविकल उत्तराखंड 

विषय – समस्त विद्यालयों / मदरसों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा आगामी वर्षाकाल में डेंगू व चिकन गुनिया बीमारी के प्रसार पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने विषयक ।

उपर्युक्त विषयक आप विज्ञ हैं कि प्रतिवर्ष माह जुलाई से नवम्बर के मध्य डेंगू व चिकन गुनिया बीमारी के मच्छर सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं, इस अवधि में मच्छरों के प्रजनन में अत्यधिक / असीमित वृद्धि होने के कारण आम जनमानस के लिए डेंगू व चिकन गुनिया बीमारी से ग्रसित होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, विगत वर्षों में देखा गया है कि विद्यालय / मदरसों एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के स्तर पर छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों के मध्य इस गम्भीर / जानलेवा बीमारी के बचाव के प्रति अपेक्षित जागरूकता / सावधानी का व्यापक प्रचार-प्रसार न किये जाने कारण कई छात्र-छात्रायें डेंगु / चिकुनगुनिया बीमारी से ग्रसित हो गये थे। जिस कारण बीमारी के प्रसार को नियन्त्रित करना अत्यधिक कठिन हो गया था। दिनांक 07. 05.2024 को जिला सभागार में सम्पन्न जिला टास्क फोर्स की बैठक में निर्णय लिया गया है, कि बीमारी के प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण / रोकथाम हेतु सभी विद्यालयों / शिक्षण संस्थाओं / आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्रभावी दिशा-निर्देश निर्गत किये जांय।

अतः उक्त के सम्बन्ध में समस्त संस्थाध्यक्षों / प्रधानाचार्यों / प्रधानाध्यापकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को निर्देशित किया जाता है कि ग्रीष्मावकाश के बाद माह जुलाई 2024 में विद्यालयों / शिक्षण संस्थाओं / मदरसों / आंगनबाड़ी केन्द्रों के खुलने पर उक्त बीमारी के प्रसार पर प्रभावी रोकथाम / नियंत्रण हेतु विद्यालयों/ शिक्षण संस्थाओं / मदरसों/आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्तर पर निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

1. विद्यालयों/ शिक्षण संस्थाओं / मदरसों / आंगनबाड़ी केन्द्रों के परिसर में कहीं भी वर्षा जल अथवा अन्य किसी भी प्रकार का जल भराव / ठहराव कदापि न होने दें।

2. विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं / मदरसों/आंगनबाड़ी केन्द्रों में अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं एवं समस्त स्टाफ को इस अवधि (माह जुलाई से नबम्वर तक) में प्रतिदिन पूरी बाहों की कमीज, पैन्ट, जुराब व जूते आदि पहनना अनिवार्य होगा, इस गणवेश में आने पर ही विद्यालयों / शिक्षण संस्थाओं / मदरसों / आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी, जो छात्र-छात्रा अथवा स्टाफ के सदस्य / कर्मचारी इस गणवेश में नहीं आयेंगें, उन्हें विद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति कदापि नहीं होगी।

3. NCC/NSS के छात्र-छात्रायें एवं कक्षा 9 से 12 के सभी छात्र-छात्रायें अपने घर के आस-पास भी जल भराव एवं बीमारी के प्रसार के रोकथाम हेतु अपने स्तर से जन-जागरूक का कार्यक्रम संचालित करेंगे।

4. प्रधानाचार्य प्रतिदिन प्रार्थना स्थल में उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगें / करायेगें।

. प्रधानाचार्य प्रतिदिन उक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन की आख्या सम्बन्धित खण्ड़ शिक्षा 5 अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

6. समस्त उप शिक्षा अधिकारी / खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी / मुख्य शिक्षा अधिकारी नियमित रूप से विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा कर आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे।

मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद की सूचना साप्ताहिक रूप से अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे।

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