नैनीताल हाईकोर्ट की फुल बेंच के फैसले पर शासन ने जारी की अधिसूचना
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून/नैनीताल। पूर्व में एक मामले में निलंबित चल रही सिविल जज दिपाली शर्मा को हाईकोर्ट की फुल बेंच के फैसले पर राज्य सरकार ने सेवा से हटा दिया। इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी गयी।
14 अक्टूबर 20 को कोर्ट के निर्णय को राज्यपाल ने स्वीकार करते हुए शासन को निर्देश दिए। शासन में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सिविल जज श्रीमती दिपाली शर्मा (सीडी, सीनियर डिवीज़न) की सेवाएं समाप्ति के आदेश जारी किए।
गौरतलब है कि हरिद्वार में नाबालिग से घर का काम कराए जाने के मुद्दे के तूल पकड़ने व कानूनी कार्रवाई होने के बाद जज दिपाली शर्मा के खिलाफ जांच चल रही थी। जांच के बाद उन्हें निलंबित किया गया था। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद शासन ने उत्त्तराखण्ड सरकारी सेवा नियमावली के तहत श्रीमती दिपाली शर्मा के खिलाफ सेवा से हटाए जाने की कार्रवाई की।
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