शुभ दीपावली में आतिशबाजी करें लेकिन पशुओं को नुकसान न हो

सीएम सचिव के संवेदना से भरपूर आदेश से पशु प्रेमियों में खुशी

देखें आदेश, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून। उत्तराखण्ड की धामी सरकार ने दीपावली की बधाई के साथ आतिशबाजी से पशुओं को होने वाले नुकसान पर प्रभावी कार्रवाई की हिदायत दी है।
पशुओं के प्रति गहरी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सीएम के सचिव व गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर   पांडे ने आदेश जारी किया है।

इस आदेश से पशु प्रेमियों में विशेष खुशी देखी जा जा रही है। आदेश में कहा गया है कि गली मोहल्लों में आतिशबाजी के दौरान किसी भी पशु/जानवर को कोई नुकसान न होने पाये। यदि किसी व्यक्ति द्वारा आतिशबाजी से किसी पशु को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसके विरूद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

देखें विस्तृत आदेश

दीपावली के पर्व पर प्रायः यह देखा गया है कि आतिशबाजी के दौरान तीव्र ध्वनि से गली मोहल्लों के पशु/जानवरों में भय का मौहाल पैदा हो जाता है और पशु डर जाते हैं. वहीं दूसरी ओर आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण से पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडता है। यह भी उल्लेखनीय है कि गली मोहल्ले के पालतु व आवारा पशुओं के नजदीक ही आतिशबाजी की जाती है व संवेदनहीनता का परिचय देते हुए उनके ऊपर ही आतिशबाजी को छोड दिया जाता है, जिससे न केवल पशुओं को चोट पहुंचती है, बल्कि उनके जान का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है, जो कि अत्यधिक निदंनीय है।

अतएव इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि दीपावली के पर्व पर इस बात पर गम्भीरता से ध्यान दिया जाय कि गली मोहल्लों में आतिशबाजी के दौरान किसी भी पशु/जानवार को कोई नुकसान न होने पाये। यदि किसी व्यक्ति द्वारा आतिशबाजी से किसी पशु को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसके विरूद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। पशुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत इसमें व्यक्तिगत रूचि लेते हुए इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें।

( विनय शंकर पाण्डेय )

आयुक्त,

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

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