मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराने पर उक्रांद प्रत्याशी को सजा

विधानसभा चुनाव 2022 में उक्रांद प्रत्याशी ने हमले की कहानी गढ़ी थी

अविकल उत्तराखंड

रुद्रप्रयाग। विधानसभा चुनाव वर्ष 2022 के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) रुद्रप्रयाग के प्रत्याशी मोहित डिमरी को झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के मामले में न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

आरोप था कि चुनाव प्रचार के दौरान मोहित डिमरी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर स्वयं पर हमला होने की झूठी कहानी गढ़ी और जनता की सहानुभूति पाने के लिए रुद्रप्रयाग थाने में तहरीर दी। पुलिस जांच में घटना असत्य पाई गई। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि वादी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर यह पूरी योजना रची थी। कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिलने पर पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट के साथ ही धारा 182 भारतीय दंड संहिता के तहत झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर चालानी रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की थी। मामले में सुनवाई के बाद शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुद्रप्रयाग अशोक कुमार सैनी की अदालत ने मोहित डिमरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने उन्हें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए सदाचरण पर रहने का आदेश दिया है।

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