डीएम और कमिश्नर के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि

आपदा राहत कार्यों को मिलेगी रफ्तार

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कार्यों को गति देने के लिए जिलाधिकारियों और मण्डलायुक्तों के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों में वृद्धि कर दी है। इस संबंध में कैबिनेट के पूर्व निर्णय के अनुपालन में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद सुमन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब जिलाधिकारी को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक तथा मण्डलायुक्त को 50 लाख रुपये के स्थान पर 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों के अधिकार बढ़ाए जाने से आपदा पीड़ितों को त्वरित राहत मिल सकेगी और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी। यह निर्णय जनसुविधाओं की शीघ्र बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

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