उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के सदस्य बने अतर सिंह

देखें आदेश

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 2015 (अधिनियम संख्या-18, वर्ष 2015) के प्रस्तर-5(1) तथा 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अतर सिंह, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन को उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का सदस्य नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-

श्री अतर सिंह, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पदावधि उनकी अधिवर्षता आयु दिनांक 30.06.2025 के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त अधिनियम की धारा 8(1) में निहित प्राविधानानुसार उनकी तैनाती की तिथि से 06 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, तक होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *