उत्तराखण्ड में पंचायत चुनाव की बजी रणभेरी

देखें चुनाव कार्यक्रम, आचार संहिता लागू, मध्य जुलाई में पड़ेंगे वोट

47 लाख से अधिक मतदाता चुनेंगे गांव की सरकार

अविकल थपलियाल

देहरादून। लंबे इंतजार के बाद उत्तराखण्ड में पंचायत चुनाव की घोषणा हो ही गयी। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने शनिवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। चुनाव दो चरणों में होंगे।

तय कार्यक्रम के तहत राज्य के हरिद्वार जिले को छोड़कर शेष 12 जिलों की पंचायत के लिए 25 जून से नामांकन पत्र भरे जाएंगे।

10 व 15 जुलाई को मतदान होगा और 19 जुलाई को चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।
राज्य के 89 विकासखंडों की 66418 पंचायतों के लिए चुनाव होना है।

चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों में हलचल मच गई है। निकाय चुनाव में भाजपा मेयर की अधिकतर सीट जीती थी। पंचायत चुनाव में भाजपा,कांग्रेस, वामपंथी ,उक्रांद व अन्य दलों के प्रदर्शन से 2027 विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी साफ होगी।

देखें , कुल मतदाता

पंचायत चुनाव में 47, 77072 मतदाता हिस्सा लेंगे। कुल 8276 मतदान केंद्र और 10529मतदान स्थल बनाये जाएंगे। महिला मतदाताओं की संख्या 2310996 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 2465702 है।

सदस्य ग्राम पंचायत-55,587
प्रधान, ग्राम पंचायत-7499
सदस्य क्षेत्र पंचायत-2974
सदस्य,जिला पंचायत-358
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कुल-66418

निर्वाचन कार्यक्रम इस प्रकार है:

23 जून: जिला निर्वाचन अधिकारी अधिसूचना जारी करेंगे

25 जून – 28 जून: नामांकन पत्र दाखिल करने की अवधि

29 जून – 1 जुलाई: नामांकन पत्रों की जांच
2 जुलाई: नाम वापसी की अंतिम तिथि

चुनाव दो चरणों में होंगे:

पहला चरण- 3 जुलाई: चुनाव चिन्ह आवंटन 10 जुलाई: मतदान

दूसरा चरण- 8 जुलाई: चुनाव चिन्ह आवंटन, 15 जुलाई: मतदान

18 जुलाई: दोनों चरणों की मतगणना

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पंचायत चुनावों की तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं और जिला प्रशासन को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी कर दी गई है।

चुनाव में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों से अपील की गई है कि वे तय कार्यक्रम के अनुसार नामांकन और अन्य प्रक्रियाएं समय से पूरी करें। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को भी सक्रिय कर दिया गया है।

निर्वाचन कार्यक्रम दो चक्रों में होंगे। चक्रवार विकास खण्डों का निर्धारण परिशिष्ट-क संलग्न है।

  1. संबंधित जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत) अपने जिले की ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण (समस्त पदों / स्थानों के आरक्षण सहित) विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 23.06.2025 (सोमवार) को जारी करते हुये उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करते हुये उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत), द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय

समाचार पत्रों तथा अन्य इलैक्ट्रोनिक माध्यमों से भी व्यापक प्रचार किया जायेगा और ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना-पटों में भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा।

  1. सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की उपर्युक्त सूचना के अधीन सभी निर्वाचन अधिकारी सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का (समस्त पदों/ स्थानों का आरक्षण सहित) पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना नामांकन के प्रथम दिनांक से पूर्व निर्गत करेंगे और उसकी प्रति जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को तत्काल प्रेषित करेंगे।
  2. सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशियों के नाम-निर्देशन-पत्रों की बिक्री सम्बन्धित विकासखण्ड मुख्यालयों पर तथा सदस्य जिला पंचायत के प्रत्याशियों के नाम-निर्देशन पत्रों की ब्रिकी जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना जारी करने की तिथि से (अर्थात् दिनांक 23.06. 2025 से दिनांक 27.06.2025 तक) कार्यालय समय में तथा दिनांक 28.06.2025 को अपराह्न 3.00 बजे तक निर्वाचन अधिकारी / सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।
  3. इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) मुख्यालय पर होगा। मतों की गणना क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) के मुख्यालय पर की जायेगी तथा परिणाम भी क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर ही घोषित किया जायेगा।
  4. सदस्य जिला पंचायत के सदस्यों हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर होगा किन्तु मतों की गणना सम्बन्धित क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय पर होगी और निर्वाचन परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर घोषित किये जायेंगे।

चुनाव में 95909 कार्मिक होंगे तैनात

पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के लिए 95909 कार्मिकों की तैनाती की जाएगी। जिनमें से 35700 कर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सुशील कुमार ने कहा कि पंचायत चुनावों को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ ही कार्मिकों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्षाकाल को देखते हुए संबंधित विभागों को विशेष आपदा योजना बनाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग का टोलफ्री नंबर जारी, मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने राज्य निर्वाचन आयोग का टोलफ्री नंबर 18001804280 जारी करते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता तथा पंचायत मतदाता सूची की प्रति आयोग की वेबसाईट www.sec.uk.gov.in पर भी उपलब्ध कराई गई है।

*कुल मतदाताओं की संख्या 4777072, वर्ष 2019 की तुलना में 10.57 प्रतिशत मतदाता बढ़े

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि राज्य में हरिद्वार को छोड़कर अन्य 12 जिलों के 89 विकास खंडों में सदस्य ग्राम पंचायत के 55587, प्रधान ग्राम पंचायत के 7499, सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2974 और सदस्य जिला पंचायत के 358 पदों पर निर्वाचन होना है। पंचायतों के कुल 66418 पदों पर निर्वाचन के लिए प्रदेश में 8276 मतदान केन्द्र और 10529 मतदान स्थल निर्धारित किए गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में 47,77,072 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 2310996, पुरूष मतदाताओं की संख्या 2465702 और अन्य मतदाताओं की संख्या 374 है। वर्ष 2019 (कुल मतदाता 4320279) की तुलना में इस बार मतदाताओं की संख्या में 10.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उम्मीदवारों हेतु अधिकतम व्यय की सीमा निर्धारित

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों हेतु अधिकतम व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार सदस्य ग्राम पंचायत हेतु रू. 10 हजार, प्रधाम ग्राम पंचायत रू. 75 हजार, सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु रू. 75 हजार एवं सदस्य जिला पंचायत हेतु रू. 02 लाख की अधिकतम व्यय सीमा रखी गई है।

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