बिहार की संस्था ‘सिडको’ के खिलाफ दून में मुकदमा दर्ज

बेरोजगारों से ठगी, खाते और दस्तावेज जब्त

प्रशिक्षण देने का कोई प्रमाण नहीं

देहरादून।  बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार का झांसा देकर ठगी करने वाली बिहार की संस्था सिडको (लघु उद्योग विकास परिषद) के खिलाफ नेहरू कॉलोनी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। संस्था पर युवाओं से ₹6100 प्रति व्यक्ति की राशि वसूलने और सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार का झूठा दावा करने का आरोप है।

सिडको संस्था बिहार के पटना में पंजीकृत है और देहरादून के अजबपुर क्षेत्र में कार्यालय खोलकर युवाओं को जोड़ने का काम कर रही थी। जांच में सामने आया कि संस्था प्रत्येक नए सदस्य को अन्य सदस्य को जोड़ने पर ₹400 देने का लालच दे रही थी। हालांकि संस्था के दस्तावेजों में प्रशिक्षण देने या मानदेय से संबंधित कोई भी प्रावधान दर्ज नहीं है।

शिकायत मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संस्था के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4)/61(2) के तहत एफआईआर संख्या 231/25 दर्ज की। कार्यालय से दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया गया है। संस्था के सभी बैंक खातों के साथ-साथ एकाउंटेंट के खाते भी फ्रीज़ कर दिए गए हैं। जिन अन्य खातों में संस्था की ओर से अधिकतर लेन-देन हुआ है, उन्हें भी चिन्हित कर सीज किया जा रहा है।

जांच में सामने आया कि संस्था का पूरा ढांचा संदेहास्पद है और उसका मकसद सिर्फ बेरोजगार युवाओं से पैसे वसूलना था। सरकार की योजनाओं की आड़ में इस तरह की धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है।

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