गिफ्ट डीड में ली संपत्ति, फिर बुजुर्ग माता-पिता को घर से निकाला

डीएम ने रद्द की गिफ्ट डीड, बुजुर्ग दंपति को लौटाई संपत्ति

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। अपने ही बेटे द्वारा प्रताड़ित एक बुजुर्ग दंपति को आखिरकार जिला अधिकारी न्यायालय से न्याय मिला। बेटे ने गिफ्ट डीड के माध्यम से माता-पिता से 3080 वर्ग फीट का बंगला अपने नाम करा लिया था और फिर उन्हें न सिर्फ बेदखल कर दिया, बल्कि पोते-पोती से मिलने तक पर रोक लगा दी थी।

तहसील, थाना और न्यायालयों से थक-हारकर बुजुर्ग सरदार परमजीत सिंह व उनकी पत्नी अमरजीत कौर ने डीएम कोर्ट की शरण ली। डीएम सविन बंसल ने वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहली ही सुनवाई में गिफ्ट डीड को निरस्त कर दिया।

डीएम ने पाया कि बेटे ने गिफ्ट डीड की शर्तों का उल्लंघन किया और माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार कर उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया। विधिवत नोटिस, स्पष्टीकरण और अवसर देने के बाद सुनाया गया यह आदेश बेटे के लिए बड़ा झटका साबित हुआ।

डीएम कोर्ट में जैसे ही फैसला सुनाया गया, वृद्ध दंपति की आंखों से आंसू छलक पड़े।

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