हाईकोर्ट का फरमान,हरिद्वार के स्टोन क्रशर बन्द करें

स्टोन क्रशर की बिजली;पानी काटें प्रशासन

अविकल उत्तराखण्ड

नैनीताल। हाईकोर्ट ने  हरिद्वार के कुम्भ मेला क्षेत्र, रायवाला से भोगपुर तक के 48 स्टोन क्रशर को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया। अदालत ने साथ ही जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कहा कि इन क्रशरों के बिजली एवं पानी कनेक्शन तुरंत काटे जाएँ  ।

बुधवार को जारी आदेश मातृ सदन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आया । याचिका में गंगा नदी के किनारे अवैध खनन व क्रशर संचालन का मुद्दा उठाया गया था  ।
यह कदम 2017 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा दिए गए बंदी आदेश का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है  ।

अदालत ने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी निर्देशित किया है और अगली सुनवाई 12 सितंबर 2025 के लिए निर्धारित की गई है  ।

गौरतलब है कि अवैध खनन को लेकर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनयमसीजी) ने भी प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं।

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