स्कॉर्पियो हादसे व शराब सेवन मामले में डॉ. हसन निलंबित

नशे में धुत्त चिकित्सक ने वाहन से मार दी थी दो लोगों को टक्कर

मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। स्वास्थ्य विभाग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए चमोली जनपद के प्रभारी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मोहम्मद शाह हसन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

डॉ. हसन पर आरोप है कि उन्होंने हाल ही में रुद्रप्रयाग के तिलणी क्षेत्र में स्कॉर्पियो वाहन से दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय डॉ. हसन के शराब के नशे में होने की पुष्टि विभाग को प्राप्त रिपोर्ट में की गई है।

बीते तीन अगस्त को महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि डॉ. हसन का आचरण “उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली-2002” का उल्लंघन है।
इसी आधार पर शासन ने “उत्तराखंड अपील एवं अनुशासन नियमावली-2003” के नियम-4 के तहत राज्यपाल की स्वीकृति से उन्हें जनहित में निलंबित किया है।

अनुशासनहीनता पर सख्त रुख
स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, जवाबदेही और अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
यह मामला गंभीर है और शासन ने इसे सख्ती से लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेवा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही, गैर-जिम्मेदारी या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निष्पक्ष जांच के निर्देश

निलंबन अवधि में डॉ. हसन को रुद्रप्रयाग मुख्यालय में संबद्ध किया गया है, जहाँ से वे विभागीय जांच में सहयोग करेंगे। स्वास्थ्य विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकरण में निष्पक्ष, पारदर्शी और शीघ्र जांच सुनिश्चित की जाए। दोष सिद्ध होने की स्थिति में कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि शासन की प्राथमिकता केवल इलाज तक सीमित नहीं, बल्कि सेवा व्यवस्था में जनता का भरोसा कायम रखना भी है। ऐसी घटनाओं पर सरकार की नीति स्पष्ट रूप से “जीरो टॉलरेंस” की है।

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