सुप्रीम कोर्ट में कुत्तों की सुरक्षा को लेकर जनहित याचिका

7 नवंबर के आदेश पर रोक की मांग

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून। देहरादून के एक संवेदनशील नागरिक द्वारा सामुदायिक कुत्तों की सुरक्षा को लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका भेजी गई है।

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 नवंबर 2025 को पारित उस आदेश को चुनौती दी है, जिसे आवारा कुत्तों से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा था।
याचिका में कहा गया है कि यह आदेश बिना किसी उचित सुनवाई के पारित किया गया, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है।

याचिकाकर्ता के अनुसार हस्तक्षेपकर्ताओं को सुने बिना लिया गया निर्णय न केवल प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है, बल्कि पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम 2023 और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व संवैधानिक पीठ के फैसलों के भी विरुद्ध है।

याचिकाकर्ता अनन्त आकाश ने यह भी तर्क दिया है कि आदेश में निहित निर्देश व्यावहारिक नहीं हैं, क्योंकि देश के अधिकांश नगर निकाय धन, साधन और बुनियादी ढांचे की भारी कमी से जूझ रहे हैं।

इस स्थिति में आदेश को लागू करना असंभव जैसा है और इससे पशु प्रेमियों व देखभालकर्ताओं द्वारा वर्षों में किए गए प्रयास प्रभावित होने की आशंका है। पत्र में दार्शनिक आधार पर भी टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि यह आदेश मानव एवं पशु हितों के बीच अनावश्यक टकराव पैदा करता है, जबकि समाज को दयालु सह-अस्तित्व की दिशा में आगे बढऩा चाहिए।

याचिका में मुख्य रूप से दो मांगें की गई हैं—

  • 7 नवंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए।
  • मामले की सुनवाई एक बड़ी संवैधानिक पीठ के समक्ष नए सिरे से कराई जाए।
  • सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर कई बार स्वतः संज्ञान लिया है और सरकारी निकायों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिसके कारण मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्मों पर इससे संबंधित तस्वीरें और खबरें दिखाई जाती हैं। 

  • सुप्रीम कोर्ट का रुख
  •  सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कई बार आदेश दिए हैं।
    कानूनी हस्तक्षेप: कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वे सड़कों और हाईवे से आवारा कुत्तों और मवेशियों को हटा दें।
    जन जागरूकता: कोर्ट के इस दखल से मीडिया में आवारा कुत्तों की समस्या पर चर्चा बढ़ी है, और इससे संबंधित तस्वीरें और वीडियो भी साझा किए गए हैं।

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