नंग धड़ंग नहा रहे व्यक्ति पर अश्लीलता फैलाने का मुकदमा दर्ज
अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। बीते कई दिनों से औली गांव की मुख्य सड़क पर अर्द्धनग्न होकर नह रहे व्यक्ति पर पुलिस ने अश्लीलता का मुकदमा दर्ज किया है।
स्थानीय महिला की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत पर रायपुर पुलिस ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता धारा 79 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को औली गांव निवासी एक महिला ने सीसीटीवी फुटेज भेजी। इस फुटेज में कथित अंकित औली रायपुर मुख्य मार्ग पर अर्द्धनग्न अवस्था में दिख रहा है।
वह घंटों इसी अवस्था में सड़क पर देखा गया। महिला ने पुलिस को जानकारी दी कि उक्त व्यक्ति कई दिनों से अर्द्धनग्न होकर कभी नहाता तो कभी गाडियां धोता रहता है।
सड़क से गुजरने वाले लोग खासकर महिलाएं उक्त व्यक्ति की इस अश्लील हरकत से असहज हो रही थी।
विरोध करने पर भी जब उसने यह कृत्य नहीं बंद किया तो महिला ने पुलिस को शिकायत कर दी। पुलिस ने बताया कि उक्त व्यक्ति की पहले भी कई शिकायतें थाने को मिली है।
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 79 किसी महिला की गरिमा या शील का अपमान या गरिमा को ठेस पहुंचान के इरादे से कहे गए शब्दों, इशारों, आवाजों या कृत्यों को दंडनीय बनाती है।
यह पर्ववर्ती आईपीसी की धारा 509 के समान है। जिसके तहत तीन साल तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। यह कानून महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक या निजी स्थानों पर सम्मान से जीने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।
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