STF-CBCID ने दबोचा
धेनु एग्रो घोटाले में लाखों की ठगी के आरोपी को आगरा से दबोचा
अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। उत्तराखंड एसटीएफ, सीबीसीआईडी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एसटीएफ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धेनु एग्रो प्रोड्यूसर लिमिटेड से जुड़े आर्थिक धोखाधड़ी मामले में सात वर्षों से फरार चल रहे ₹50 हजार के इनामी आरोपी देवेन्द्र प्रकाश तिवारी को आगरा से गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तारी उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन प्रहार” अभियान के तहत की गई।
एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि वर्ष 2018 में ज्वालापुर, हरिद्वार स्थित धेनु एग्रो प्रोड्यूसर लिमिटेड द्वारा स्थानीय लोगों से आरडी और फिक्स डिपॉजिट के नाम पर निवेश कराया गया था।
कंपनी ने निवेशकों को विभिन्न बॉन्ड और सर्टिफिकेट जारी कर लाखों रुपये की धोखाधड़ी की। मामले में थाना कोतवाली ज्वालापुर में मुकदमा संख्या 164/2018 धारा 406 और 420 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया था।
विवेचना के दौरान कंपनी के संचालकों अनिल कुमार तिवारी और देवेन्द्र प्रकाश तिवारी की संलिप्तता सामने आई। दोनों के खिलाफ धारा 406, 420, 120बी भादवि, उत्तरांचल निक्षेपक हित संरक्षण अधिनियम-2005, चिटफंड एवं धन परिचालन (पाबंदी) अधिनियम-1978 तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई। मामले की जांच ईओडब्ल्यू, सीआईडी सेक्टर देहरादून द्वारा की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, देवेन्द्र प्रकाश तिवारी निवासी आवास विकास कॉलोनी, हंसपुरम, नौबस्ता कानपुर (उ.प्र.) वर्ष 2018 से फरार चल रहा था और लगातार अपनी लोकेशन बदलकर पुलिस से बचने का प्रयास कर रहा था। उस पर अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा ₹50 हजार का इनाम घोषित किया गया था। सह अभियुक्त अनिल कुमार तिवारी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ ने तकनीकी सर्विलांस, मानव स्रोतों और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर विशेष रणनीति तैयार की थी। पिछले एक माह से टीम उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए थी। विश्वसनीय सूचना मिलने पर एसटीएफ, सीबीसीआईडी देहरादून और उत्तर प्रदेश एसटीएफ की संयुक्त टीम ने आगरा के डौकी क्षेत्र में घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी देवेन्द्र प्रकाश तिवारी पुत्र आनंद तिवारी वर्तमान में ग्राम तोस, थाना जैत, जिला मथुरा (उ.प्र.) में रह रहा था। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष बताई गई है। आरोपी को कोतवाली ज्वालापुर में दाखिल कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

