अविकल उत्तराखंड/अलीगढ़। एक पॉक्सो अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में 13 वर्षीय गोद ली हुई बेटी के यौन उत्पीडऩ के दोषी पाए जाने पर 50 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अलीगढ़ की विशेष पॉक्सो अदालत के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुरेंद्र मोहन सहाय ने यह फैसला सुनाया। पुलिस ने कहा कि आरोपी अपने दो बेटों और उनकी पत्नियों के साथ रहता था और उसने सात साल पहले छह साल की बच्ची को ‘गोद’ लिया था। उसने अपने परिवार को बताया कि लडक़ी के माता-पिता ने उसे गुजरात के अहमदाबाद में छोड़ दिया था, जहां वह मजदूरी करती थी।
पिछले साल 25 अक्टूबर को आरोपी को उसकी बहू ने पीडि़ता का यौन शोषण करते हुए पकड़ा था, जिसने स्थानीय लोगों को सूचित किया। घटना के बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अलीगढ़ के क्वार्सी थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पीडि़ता को बचाया गया और कानपुर के एक अनाथालय में भेज दिया गया।
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