एक दिसंबर को परिजनों से मिलने जा रही महिला को गुलदार ने बना लिया था शिकार
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक डॉ० पराग मधुकर ने दिए आदेश
ब्रेकिंग- 197 sub inspector भर्ती प्रक्रिया शुरू,
अविकल उत्त्तराखण्ड
दुगड्डा। बीते 1 दिसंबर की सांय दुगड्डा के निकट भेडग़ांव निवासी जयंती को मारने वे गुलदार को।पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगा पकडनेके आदेश दिए हैं। वन मंत्री हरक सिंह रावत के निर्देश के बाद मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक डॉ पराग मधुकर धकाते ने गुरुवार को आदेश जारी किए।
गुलदार कर हमले के बाद नाराज ग्रामवासियों ने गुलदार को पकड़ने की मांग उठाई। इसके बाद प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन ने उच्चाधिकारियों से क्षेत्र में गुलदार को पकडने हेतु पिंजरा लगाने की अनुमति चाही गयी है।
इस मुद्दे पर मंडी परिषद के अध्यक्ष सुमन कोटनाला ने कहा कि वन विभाग ने पीड़ित परिवार को 1 लाख का मुआवजा दिया गया है। पूर्व विधायक शैलेन्द्र रावत ने पीड़ित परिजनों से मिल सांत्वना दी।
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक डॉ० पराग मधुकर धकाते का आदेश
वन प्रभाग ने अपने पत्रांक-2093/6-3, दिनांक 02 दिसम्बर 2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि दुगड्डा रेंज के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर 2021 को श्रीमती जयन्ती देवी पत्नी स्व० रामविलास कण्डवाल, ग्राम-मैडगांव, पो०- हनुमन्ती, जनपदी-पौडी गढ़वाल को गुलदार द्वारा सायं लगभग 4:30 बजे दुगड्डा आते समय ग्रामसरूडा के समीप हमला कर मार दिया गया है।
उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि पूर्व में भी उक्त क्षेत्रान्तर्गत गुलदार द्वारा घायल व मृतक सम्बन्धित घटनायें हुई है। उक्त स्थिति के दृष्टिगत क्षेत्र के ग्रामवासियों / जनप्रतिनिधियों में काफी आकोश है तथा ग्रामवासियों / जन प्रतिनिधियों द्वारा उक्त गुलदार को पकड़ने एवं पिंजरा लगाने हेतु आग्रह किया गया है प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग द्वारा उक्त घटना एवं परिस्थितियों के मध्यनजर क्षेत्र में गुलदार को पकडने हेतु पिंजरा लगाने की अनुमति चाही गयी है।
इस विषय में उल्लिखित पत्र पर विचार करते हुए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2006 की धारा 11 (1) क से प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लैन्सडौन वन प्रभाग के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र में गुलदार को पकड़ने के लिये पिंजरा लगाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग को अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।
1. इस कार्यालय के पत्रांक 4377 / 25-5 दिनांक 03.02.09 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें। 2. गुलदार के पगमार्ग स्थलों से ले लिये जाय तथा गुलदार को पकड़ने के बाद इसकी पुष्टि कर ली जाय कि पकड़ा गया गुलदार वही है।
3. यह आज्ञा जारी होने के दिनांक से 01 माह तक वैध रहेगी और इस अवधि के उपरान्त स्वतः समाप्त हो जायेगी उक्त आदेश पर कृत कार्यवाही की सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय एवं यदि उक्त 01 माह की समयावधि के भीतर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है तो उसकी सूचना अवधि समाप्त होने की तिथि के अगले कार्यालय दिवस में आवश्यक रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय
4. पकडे गये गुलदार को किसी राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में ही दूरस्थ प्राकृतवास में छोड़ने की कार्यवाही की जायेगी।
197 उप निरीक्षक भर्ती को दिया अधियाचन
आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2021 को उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय द्वारा उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस (65), उपनिरीक्षक अभिसूचना (43), प्लाटून कमाण्डर पीएसी (89) के कुल 197 पदों की सीधी भर्ती हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया है।
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