सुप्रीम कोर्ट ने डॉ सुनील जोशी की याचिका खारिज की
अविकल उत्तराखंड
नई दिल्ली। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय से बर्खास्त कुलपति डॉ० सुनील कुमार जोशी द्वारा हाईकोर्ट में केस हार जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खण्डपीठ ने अपना निर्णय सुनवाते हुए उनकी नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताते हुए केस को ही खारिज कर दिया है।
इस प्रकार हाईकोर्ट द्वारा बर्खास्त कुलपति डॉ० सुनील कुमार जोशी द्वारा हाईकोर्ट में केस हार जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है।
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