हाईकोर्ट ने पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के तहत नमाज पढ़ने के दिये निर्देश
मध्य प्रदेश की युवती और फरमान ने हाईकोर्ट से मांगी थी पिरान कलियर दरगाह में साथ साथ नमाज पढ़ने की इजाजत
हाईकोर्ट में पेश याचिका में कुछ धार्मिक संगठनों से बताया था खतरा
अविकल उत्तराखण्ड
नैनीताल। उत्तराखण्ड में अवैध मजार व मंदिरों पर चल रहे बुलडोजर की गूंज के बीच नैनीताल हाईकोर्ट का एक फैसला विशेष सुर्खियों में है।
नसिंउताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश की एक 22 साल की लड़की को उसके मित्र फरमान के साथ पिरान कलियर की दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति दी है।
कुछ दिन पहले युवती ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी थी।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश मंनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने पूरी पुलिस सुरक्षा के बीच 22 वर्षीय भावना को नमाज।पढ़ने की अनुमति दी।
हाईकोर्ट ने कहा कि नमाज पढ़ने से पहले सम्बंधित थाने के एस.एच.ओ. को एक प्रार्थनापत्र दे ताकि सुरक्षा मुहैया कराई जा सके।
कोर्ट ने याची से पला कि आप ने धर्म नहीं बदला है फिर नमाज क्यों पढ़ना चाहती हैं।
युवती ने कहा कि वह पिरान कलियर दरगाह से प्रभावित है, इसलिए वह वहीं नमाज अदा करना चाहती है।
युवती ने यह भी कहा कि उसने धर्म भी नहीं बदला है और न ही शादी की है।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के नीमच निवासी भावना और हरिद्वार निवासी फरमान एक ही संस्थान में नौकरी करते हैं। हाल ही में दोनों ने नैनीताल हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर पिरान कलियर दरगाह में सुरक्षा के साथ नमाज पढ़ने की मांग की थी। और कहा था कि कुछ धार्मिक संगठनों से उन्हें खतरा भी है।
गुरुवार को हुई सुनवाई में नैनीताल हाईकोर्ट ने सुरक्षा बंदोबस्त के साथ पिरान कलियर में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को तय की गई है।
गौरतलब है कि मौजूदा समय में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, डेमोग्राफी में बदलाव, अवैध मजारों को तोड़े जाने को लेकर विशेष हलचल देखी जा रही है।
ऐसे में हाईकोर्ट के हिन्दू लड़की को पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की इजाजत देने पर माहौल में गर्मी देखी जा रही है।
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