हरिद्वार में अनधिकृत कॉलोनियों पर प्राधिकरण की सख़्ती
निर्देशों के बावजूद नहीं रुका अवैध निर्माण
अविकल उत्तराखण्ड
हरिद्वार। विकास प्राधिकरण क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अनधिकृत रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर ठोस कार्रवाई की गई।
प्राधिकरण द्वारा इन सभी विकासकर्ताओं को बार-बार विकास कार्य रोकने के निर्देश दिए गए, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकांश स्थलों पर निर्माण/विकास कार्य जारी पाया गया। उपाध्यक्ष सोनिका के निर्देशानुसार प्राधिकरण टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।
भानू प्रताप स्कूल से सटे तालाब के पास, राजा गार्डन के समीप सूरज सैनी द्वारा विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी के विरुद्ध वाद संख्या UCM S/HRDA/L/0119/2024-25 योजित है।
ग्राम इक्कड़, जनपद हरिद्वार में रामा एंकलेव से आगे इक्कड़ कलां, सराय रोड पर श्री मुअज्जम अली व अन्य द्वारा अनधिकृत कॉलोनी का विकास कार्य किया जा रहा है। इसके विरुद्ध वाद संख्या UCM S/HRDA/L/0244/2024-25 प्राधिकरण में लंबित है।
इसी प्रकार, ग्राम इक्कड़ में श्मशान घाट के समीप हितबद्ध व्यक्ति द्वारा विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी के विरुद्ध वाद संख्या UCM S/HRDA/L/0141/2022-23 योजित है।
ग्राम खंजनपुर में शमीम द्वारा लगभग 15–16 बीघा क्षेत्र में अनधिकृत कॉलोनी का निर्माण/विकास कार्य किया जा रहा है, जिसके विरुद्ध वाद संख्या UCM S/HRDA/L/0044/2024-25 लंबित है।
शनि मंदिर के पीछे, शेरपुर (तहसील रुड़की) में श्री कमल किशोर द्वारा लगभग 9–10 बीघा क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है, जिसके विरुद्ध वाद संख्या UCM S/HRDA/L/0048/2024-25 दर्ज है।
श्यामपुर कांगड़ी, हरिद्वार में बृजमोहन राणा द्वारा भी अनधिकृत कॉलोनी का विकास कार्य जारी पाया गया।

